मुजफ्फरनगरः छेड़छाड़ के मामले में नवाजुद्दीन की पत्नी आलिया कोर्ट मे पेश नहीं हुई है और उनके वकील की ओर से और ज्यादा समय दिए जाने की अर्जी दी गई है.
बता दे की कोर्ट ने आलिया सिद्दीकी को पति और अभिनेता नवाजुद़्दीन सिद्दीकी के विरुद्ध छेड़छाड़ में दर्ज मुकदमे में दाखिल एफआर के खिलाफ अपील करने का आखिरी मौका दिया गया है और एक माह पहले आलिया सिद्दीकी ने विशेष पॉक्सो कोर्ट में अपने अधिवक्ता के साथ पेश होकर प्रोटेस्ट दाखिल करने का समय मांगा था. कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की तिथि सात नवंबर निर्धारित की थी.
27 जुलाई 2020 को फिल्म अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी आलिया सिद्दीकी द्वारा मुंबई के वर्सोवा थाने में पति नवाजुद्दीन समेत पांच के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी. मुंबई के वर्सोवा थाने से एफआईआर मुजफ्फरनगर के थाना बुढ़ाना में यह केस ट्रांसफर कर दिया गया था. उसने आरोप लगाया था कि नवाजुद्दीन के छोटे भाई मिनाजुद्दीन ने उनकी बेटी से छेड़छाड़ व मारपीट की थी.
सास मेहरुन्निसा और नवाजुद्दीन पर धमकी देने का आरोप लगाया था. इस मामले में नवाजुद्दीन सिद्दीकी सहित पांच लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गए था और पुलिस ने जांच कर सबूत न मिलने पर कोर्ट में एफआर दाखिल कर दी थी और पॉक्सो एक्ट कोर्ट की ओर से आलिया सिद्दीकी को नोटिस जारी हो गए थे.
सात अक्टूबर को आलिया सिद्दीकी द्वारा अपने अधिवक्ता के साथ कोर्ट में पेश हुई थीं और एफआर के विरुद्ध प्रोटेस्ट दाखिल करने के लिए समय मांगा था. आलिया के अधिवक्ता की ओर से पॉक्सो एक्ट कोर्ट के जज रितेश सचदेवा के समक्ष एक अर्जी दाखिल की गई और कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए अब 7 नवंबर की तिथि तय की थी. सात नवंबर को आलिया सिद्दीकी कोर्ट में पेश नहीं हुई. उनके अधिवक्ता ने एक और अर्जी दाखिल कर प्रोटेस्ट के लिए समय मांगा और विशेष पॉक्सो कोर्ट के पीठासीन अधिकारी रितेश सचदेवा ने इस मामले में अंतिम अवसर देते हुए इस मामले में सुनवाई की तिथि नौ जनवरी निर्धारित की है.
ये भी पढ़ेंः दीपावली और छठ स्पेशल ट्रेनों का संचालन कल से होगा शुरू, जानिए कौन सी ट्रेन कब चलेगी
ये भी पढ़ेंः अलीगढ़ का नाम हरीगढ़ करने के प्रस्ताव पर लोग बोले- कागजों में भले ही बदल जाए लेकिन दिलों में जिंदा रहेगा पुराना नाम