दिल्ली

delhi

ETV Bharat / bharat

कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर अभद्र टिप्पणी मामले में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को मिली बड़ी राहत

कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर अभद्र टिप्पणी (remarks on Rahul Gandhi) मामले में केंद्र सरकार के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को झारखंड हाई कोर्ट से राहत मिली है. झारखंड हाई कोर्ट ने अंतरिम राहत की अवधि बढ़ा दी है.

jharkhand
jharkhand

By

Published : Nov 2, 2021, 4:00 PM IST

Updated : Nov 2, 2021, 4:48 PM IST

रांची :कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर अभद्र टिप्पणी मामले (remarks on Rahul Gandhi) में केंद्र सरकार के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को झारखंड हाई कोर्ट से राहत मिली है. अदालत ने पूर्व में दी गई अंतरिम राहत को अगले आदेश तक बढ़ा दिया है. मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने विस्तृत सुनवाई के लिए 8 फरवरी 2022 की तारीख निर्धारित की है.

झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता राधा कृष्ण गुप्ता ने बताया कि झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के दौरान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra singh tomar) की ओर से पेश अधिवक्ता ने अपने मुवक्किल का पक्ष रखा. उन्होंने अदालत से गुजारिश की कि पूर्व में हाई कोर्ट की ओर से जो अंतरिम राहत दी गई थी. उसकी अवधि अब समाप्त हो रही है. इसीलिए अंतरिम राहत की अवधि को बढ़ा दिया जाए.

कृषि मंत्री तोमर को मिली बड़ी राहत

अदालत ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए अगले आदेश तक के लिए अंतरिम राहत की अवधि को बढ़ा दिया है. मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 8 फरवरी 2022 की तिथि निर्धारित की गई है. सभी को अपने-अपने पक्ष में जो दस्तावेज अदालत में पेश करने हैं. उन्हें पेश करने को कहा है.

यह था मामला

बता दें कि धनबाद में एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने तथाकथित रूप से अपने बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मूंछ का बाल और राहुल गांधी को पूंछ का बाल कहा था. मंत्री के इसी बयान को लेकर धनबाद के मोहम्मद कलाम आजाद ने धनबाद की निचली अदालत में शिकायतवाद याचिका दायर की. लेकिन उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया. फिर उन्होंने निचली अदालत में रिवीजन याचिका दायर की. उसी याचिका पर अदालत ने संज्ञान लिया था.

निचली अदालत द्वारा लिए गए संज्ञान को मंत्री की ओर से हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है. याचिका के माध्यम से अदालत को बताया गया कि मंत्री पर लगाए गए आरोप गलत हैं और राजनीति से प्रेरित हैं. इसलिए उन पर लगाए गए आरोप को निरस्त कर दिया जाए. इसी याचिका पर सुनवाई हुई.

ये भी पढ़ें-DyCM अजित पवार की 1000 करोड़ की संपत्ति सीज

Last Updated : Nov 2, 2021, 4:48 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details