नैनीताल: नैनीताल हाईकोर्ट ने कांग्रेसी नेता सलमान खुर्शीद के नैनीताल स्थित घर में आगजनी एवं गोलीबारी करने के तीन आरोपी उमेश मेहता, राजकुमार मेहता और कृष्ण सिंह को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की एकलपीठ में हुई.
आरोपियों ने अपनी जमानत याचिका में कहा कि वे इस वारदात में शामिल नहीं हैं. कुछ लोगों द्वारा राजनीतिक कारणों के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है. उन्हें इस मामले में गलत फंसाया गया है. इस केस से उनका कोई लेना देना नहीं है, न ही एफआईआर में उनका नाम दर्ज है. इतना ही नहीं उनका कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है. जिसके कारण उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए.
घर पर आगजनी की घटना: 15 नवंबर 2021 को हिंदूवादी संगठनों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद के सतखोल (सतोली) स्थित आवास के बाहर प्रदर्शन किया था. साथ ही आगजनी-पथराव और फायरिंग भी की गई थी. जिसके बाद केयरटेकर में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. जिसमें केयरटेकर ने बताया था कि प्रदर्शन के नाम पर कई लोग घर में घुसे और उनके परिवारजनों के साथ मारपीट की. साथ ही परिवार के सभी लोगों को जान से मारने की धमकी दी और घर पर फायरिंग भी की.