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वरवरा राव को सूरजगढ़ लौह अयस्क खान आगजनी मामले में मिली जमानत - Surjagarh iron ore mine

2016 में सूरजगढ़ लौह अयस्क खान आगजनी मामले में सामाजिक कार्यकर्ता वरवारा राव को अंतरिम जमानत मिल गई है. बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने उन्हें जमानत दी है.

वरवरा राव
वरवरा राव

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Published : Feb 23, 2021, 7:51 PM IST

मुंबई : बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने सूरजगढ़ लौह अयस्क खान आगजनी के 2016 के मामले में मेडिकल आधार पर सामाजिक कार्यकर्ता वरवरा राव को मंगलवार को अंतरिम जमानत दे दी.

इस मामले में महाराष्ट्र की गढ़चिरौली पुलिस ने फरवरी 2019 में 82 वर्षीय राव और वकील सुरेन्द्र गाडलिंग को गिरफ्तार किया था.

नागपुर पीठ की न्यायमूर्ति स्वप्ना जोशी ने मंगलवार को राव को उन्हीं आधार पर जमानत दी है, जिन पर बॉम्बे हाई कोर्ट की मुख्य पीठ ने सोमवार को उन्हें ऐल्गार परिषद माओवादी संबंध मामले में जमानत दी थी.

राव के वकील के अनुसार, डिमेंशिया के लक्षण सहित उन्हें अन्य कई बीमारियां हैं. उनके वकीलों फिरदौस मिर्जा और निहाल सिंह राठौड़ ने कहा कि राव ने मेडिकल आधार पर जमानत का अनुरोध किया है, गढ़चिरौली के सूरजगढ़ खान आगजनी मामले में गुणदोष के आधार पर नहीं.

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मिर्जा ने बताया, हमने यहां अदालत (नागपुर) को सोमवार को न्यायमूर्ति एस. एस. शिंदे और न्यायमूर्ति मनीष पिटाले की खंडपीठ द्वारा मेडिकल आधार पर छह महीने की अंतरिम जमानत दिए जाने की बात बताई. उन्होंने बताया कि खंडपीठ के आदेश को ध्यान में रखते हुए न्यायमूर्ति जोशी ने आगजनी मामले में भी इतनी ही अवधि के लिए अंतरिम जमानत मंजूर की.

गौरतलब है कि 25 दिसंबर, 2016 को नक्सलियों ने गढ़चिरौली के एटापल्ली तहसील की सूरजगढ़ खान से लौह अयस्क ले जाने वाले कम से कम 80 वाहनों को कथित रूप से जला दिया था.

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