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Nagaland Municipal Elections: चुनाव लड़ने के लिए महिलाओं को आना चाहिए आगे- सुप्रीम कोर्ट

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Published : Mar 14, 2023, 4:33 PM IST

Updated : Mar 14, 2023, 4:42 PM IST

नागालैंड के नगरपालिका चुनावों को लेकर नागालैंड राज्य चुनाव आयोग ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि उसने चुनावों को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है. इस पर उच्चतम न्यायालय ने किसी भी तरह की गड़बड़ी न होने देने के निर्देश दिए हैं.

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नई दिल्ली: नागालैंड राज्य चुनाव आयोग ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उसने नागालैंड के नगरपालिका चुनावों को अधिसूचित कर दिया है और यह 16 मई, 2023 को होगा. कोर्ट ने कहा कि अब कार्यक्रम में गड़बड़ी नहीं की जानी चाहिए और तय कार्यक्रम के अनुसार ही चुनाव कराया जाना चाहिए. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एसईसी और सरकार को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. अदालत ने आदेश दिया कि उसी के आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति इस अदालत के आदेशों का उल्लंघन करेंगे.

18 मई को निर्देशों के लिए सूची केवल यह देखने के लिए है कि कहानी का अंत हो. सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ नागालैंड विधानसभा के 22 सितंबर, 2021 के संकल्प को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने संविधान के भाग IXA के संचालन को छूट दी थी, जो राज्य की नगर पालिकाओं और नगर परिषदों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को अनिवार्य करता है.

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मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान जे कौल ने हाल ही में हुए नागालैंड चुनावों का भी जिक्र किया, जहां महिला उम्मीदवारों ने जीत हासिल की. उन्होंने कहा कि सिर्फ 4 कंटेस्टेंट लड़े और उसमें सक्सेस रेट 50 प्रतिशत रहा. उन्होंने कहा कि वह सिर्फ इसलिए देखना जारी रखते हैं क्योंकि वह देखना चाहते हैं कि यह कैसे विकसित हो रहा है. उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने के लिए और अधिक महिला उम्मीदवारों को आगे आना चाहिए और इससे समाज का विकास होना चाहिए.

Last Updated : Mar 14, 2023, 4:42 PM IST

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