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नगालैंड कांग्रेस ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इनकार का विरोध किया - सजा पर रोक लगाने से इनकार का विरोध

गुजरात हाई कोर्ट (Gujarat High Court) के द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी (congress leader Rahul Gandhi) की सजा पर रोक लगाने से इनकार के विरोध में नगालैंड में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया.

Nagaland Congress performance
नगालैंड कांग्रेस का प्रदर्शन

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Published : Jul 8, 2023, 3:06 PM IST

कोहिमा : नगालैंड में कांग्रेस ने गुजरात उच्च न्यायालय (Gujarat High Court) द्वारा आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की सजा पर रोक लगाने से इनकार करने के खिलाफ शनिवार को मौन विरोध प्रदर्शन किया. नगालैंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एस सुपोंगमेरेन जमीर ने कहा कि कांग्रेस नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा भ्रष्टाचार और केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई में राहुल गांधी का समर्थन करती है.

उन्होंने कहा, 'गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा सजा के खिलाफ रोक लगाने से इनकार करना लोकतंत्र की हत्या है.' बता दें कि गुजरात उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को गांधी की वह याचिका खारिज कर दी थी जिसमें उन्होंने मोदी उपनाम टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने की मांग की थी. न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक ने याचिका खारिज करते हुए कहा था कि राहुल गांधी पहले से ही देश भर में 10 मामलों का सामना कर रहे हैं और कांग्रेस नेता को दोषी ठहराने का निचली अदालत का आदेश उचित, उचित और कानूनी था और इस पर रोक लगाने का कोई उचित आधार नहीं है.

राज्य पार्टी के नेता कोहिमा जिले के पदाधिकारियों के साथ राहुल गांधी के साथ अपनी एकजुटता की पुष्टि करते हुए कांग्रेस भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए. कांग्रेस ने दावा किया है कि राहुल गांधी को उनकी मोदी उपनाम टिप्पणी पर मानहानि मामले में गलती से दोषी ठहराया गया और संसद से अयोग्य घोषित कर दिया गया.

बता दें कि गुजरात उच्च न्यायालय ने मोदी सरनेम मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से जुड़ी याचिका को खारिज करते हुए सत्र न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा है. इस वजह से अभी भी राहुल गांधी चुनावी राजनीति में हिस्सेदारी नहीं कर सकते हैं. और ना ही फिलहाल उनकी संसद सदस्यता उन्हें वापस मिल सकेगी. इसके लिए अब वह हाईकोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट के डबल बेंच या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं.

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(पीटीआई)

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