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मुंबई : आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर लगाया ₹8 लाख का जुर्माना

नवी मुंबई के आवासीय सोसायटी के परिसर में आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर प्रबंधन समिति द्वारा एक महिला पर आठ लाख रुपये से अधिक का जुर्माना (Mumbai Resident Fined for feeding dogs) लगाया गया है. महिला के मुताबिक, परिसर में कुत्तों को खाना खिलाने पर प्रतिदिन 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

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मुंबई महिला पर जुर्माना

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Published : Dec 16, 2021, 9:43 PM IST

ठाणे :महाराष्ट्र के नवी मुंबई में एक आवासीय कॉम्प्लेक्स में रहने वाली एक महिला ने आरोप लगाया है कि उनकी रिहायशी सोसायटी की प्रबंधन समिति ने परिसर के अंदर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर उन पर आठ लाख रुपये से अधिक का जुर्माना (Mumbai Resident Fined for feeding dogs) लगाया है. यह जुर्माना एनआरआई कॉम्प्लेक्स की प्रबंधन समिति ने लगाया है. इस आवासीय कॉम्प्लेक्स में 40 से ज्यादा इमारतें हैं.

मीडिया से बात करते हुए अंशु सिंह ने कहा कि आवासीय सोसायटी ने परिसर के अंदर आवारा कुत्तों को खाना खिलाते पाए जाने वालों पर प्रतिदिन 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया है. उन्होंने कहा, 'इसे गंदगी फैलाने के रूप में लगाया गया है. मुझ पर अब तक कुल आठ लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया है.'

सोसायटी की प्रबंध समिति ने परिसर के अंदर कुत्तों को खाना खिलाते पाए जाने वालों पर जुर्माना लगाने का निर्णय लिया. उन्होंने कहा कि यह चलन जुलाई 2021 में शुरू हुआ. उन्होंने कहा कि कई आवारा कुत्ते परिसर में हैं.

उन्होंने कहा कि एक अन्य निवासी पर छह लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

आवासीय कॉम्प्लेक्स की सचिव विनीता श्रीनंदन ने मीडिया को बताया कि ट्यूशन जाते समय बच्चे आवारा कुत्तों के पीछे भागते हैं और वरिष्ठ नागरिक कुत्तों के डर के कारण स्वतंत्र रूप से आ जा नहीं सकते हैं.

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उन्होंने आरोप लगाया कि आवासीय सोसायटी ने कुत्तों के लिए एक बाड़ा बनाया है, लेकिन कुछ सदस्य अब भी इन जानवरों को खुले में खिलाते हैं.

(पीटीआई-भाषा)

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