नाबालिग बेटी के यौन उत्पीड़न के आरोप में पिता को 20 साल की सजा
महाराष्ट्र में मुंबई में नाबालिग बेटी से कथित तौर पर यौन उत्पीड़न के आरोप में उसके पिता के खिलाफ POCSO अधिनियम और IPC के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी. बुधवार को मुंबई सत्र न्यायालय की विशेष पॉस्को अदालत ने दोषी पिता को 20 साल जेल की सजा सुनाई है.
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मुंबई :महाराष्ट्र के मुंबई में 16 साल की नाबालिग सौतेली बेटी का बार-बार यौन उत्पीड़न करने वाले 41 वर्षीय पिता को मुंबई सत्र न्यायालय की विशेष पोस्को अदालत ने 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. नाबालिग लड़की का पिता 2019 से उसका बार-बार यौन शोषण कर रहा था, जिसके बाद यह घटना तब सामने आई जब लड़की गर्भवती हो गई. जिसके बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया.
Last Updated : Dec 1, 2022, 11:00 AM IST