मुंबई : महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एक उपभोक्ता फोरम ने वादे के मुताबिक प्रतिमाह 15 जोड़ी के नाम प्रस्तावित करने में विफल रहने पर मैचमेकर को 60,000 रुपये देने का निर्देश दिया है. एक महिला द्वारा आठ साल पहले दायर शिकायत पर सुनवाई करते हुए उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने जुहू की मैचमेकर प्रिया शाह से 30 दिनों के भीतर 5000 रुपये का हर्जाना और 55,000 रुपये वापस करने को कहा.
महिला ने आरोप लगाया था कि शाह ने उसे एक स्थापित मैचमेकिंग प्रथा के बारे में बताया और प्रतिमाह औसतन 15 उपयुक्त वैवाहिक जोड़ी बताने का वादा किया. जिसमें संभावित प्रोफाइल ईमेल करना, फोटोग्राफ के साथ-साथ लड़कों के माता-पिता के साथ बातचीत करना और शादी को अंतिम रूप देने के लिए आवश्यक सभी कदम उठाना शामिल था.
महिला के मुताबिक, इसके बाद उसने जुलाई 2012 में चेक द्वारा 55,000 रुपये का भुगतान करके शाह की सेवाओं को लिया, लेकिन वादे के मुताबिक प्रोफाइल नहीं दिए गए. महिला ने आरोप लगाया कि उनके और उनके पिता द्वारा भेजी गई एक शिकायती ई-मेल का भी कोई जवाब नहीं आया.