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मुंबई हवाई अड्डा मामले में इंडिगो पर 1.20 करोड़ रुपये और एमआईएएल पर 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया - IndiGo penalty

Bureau of Civil Aviation Security : विमानन सुरक्षा नियामक बीसीएएस ने इंडिगो पर 1.20 करोड़ रुपये और एमआईएएल पर 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. वहीं विमानन नियामक डीजीसीए ने कम दृश्यता में उड़ानों के संचालन के लिए पायलटों की रोस्टरिंग में चूक के लिए एयर इंडिया और स्पाइसजेट पर 30-30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. पढ़िए पूरी खबर... IndiGo penalty

Bureau of Civil Aviation Security
विमानन सुरक्षा नियामक

By PTI

Published : Jan 17, 2024, 9:54 PM IST

Updated : Jan 17, 2024, 10:31 PM IST

नई दिल्ली : विमानन सुरक्षा नियामक बीसीएएस ने बुधवार को हवाई पट्टी के पास यात्रियों के खाना खाने की घटना पर इंडिगो और मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (एमआईएएल) पर कुल 1.80 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया. नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) के आदेश के अनुसार, इंडिगो पर 1.20 करोड़ रुपये जबकि एमआईएएल पर 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

रविवार को गोवा से दिल्ली जा रहे विमान को मुंबई में उतारते ही कई यात्री इंडिगो के विमान से बाहर निकल आए और हवाई पट्टी पर बैठ गए और कुछ को वहां खाना खाते हुए भी देखा गया. नियामक ने इंडिगो और एमआईएएल को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए कहा था कि वे स्थिति का अनुमान लगाने और हवाई अड्डे पर यात्रियों के लिए उचित सुविधा उपलब्ध कराने में सक्रिय नहीं थे. इस मामले में नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने भी एमआईएएल 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

डीजीसीए ने एयर इंडिया, स्पाइसजेट पर 30-30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

वहीं उड्डयन क्षेत्र के नियामक नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने कम दृश्यता की स्थिति में उड़ानों के संचालन के लिए पायलट के 'ड्यूटी चार्ट' में खामियों को लेकर बुधवार को एयर इंडिया और स्पाइसजेट पर 30-30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि दिसंबर 2023 के लिए निर्धारित उड़ानों के संबंध में एयरलाइन द्वारा प्रस्तुत उड़ानों में विलंब, रद्द करने, मार्ग परिवर्तन से संबंधित डेटा का विश्लेषण करने के बाद, डीजीसीए ने पाया कि एयर इंडिया और स्पाइसजेट ने 'कुछ उड़ानों के लिए कैट दो या तीन और एलवीटीओ योग्य पायलटों को सूची में शामिल नहीं किया.'

कैट दो या तीन कम दृश्यता की स्थिति में उड़ानों के संचालन से संबंधित है. एलवीटीओ का तात्पर्य कम दृश्यता में उड़ान भरने से है. डीजीसीए द्वारा जारी दो आदेशों के अनुसार, एयर इंडिया और स्पाइसजेट पर 30-30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इससे पहले, डीजीसीए ने दिसंबर के अंत में दिल्ली हवाई अड्डे पर घने कोहरे के बीच विभिन्न उड़ानों के मार्ग परिवर्तन के बाद, कम दृश्यता की स्थिति में काम करने के लिए प्रशिक्षित पायलटों को तैनात नहीं करने के लिए एअर इंडिया और स्पाइसजेट को कारण बताओ नोटिस जारी किया था. पिछले साल 25-28 दिसंबर के दौरान घने कोहरे के कारण दिल्ली हवाई अड्डे पर उड़ान परिचालन काफी प्रभावित हुआ था और विभिन्न विमानन कंपनियों की लगभग 60 उड़ानों का मार्ग परिवर्तन किया गया था.

ये भी पढ़ें - मुंबई हवाई अड्डा घटना: बीसीएएस ने IndiGo और MIAL को कारण बताओ नोटिस जारी किया

Last Updated : Jan 17, 2024, 10:31 PM IST

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