जबलपुर : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) ने निर्धारित दाखिले व नियुक्तियों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC category) का आरक्षण बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने पर रास्य सरकार से जवाब तलब किया है. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मो. रफीक व जस्टिस वी के शुक्ला की बेंच ने सरकार को अपना जवाब रखने के लिए तीन दिन की मुहलत दी है. अगली सुनवाई 20 सितंबर को होगी.
जानकारी के मुताबिक, दिल्ली के एक संगठन 'यूथ फॉर इक्वेलिटी' (Youth For Equality) की ओर से इस संबंध में याचिका दाखिल की गई थी. याचिका में राज्य सामान्य प्रशासन विभाग (General Administration Department) के दो सितम्बर को जारी आदेश को चुनौती दी गई थी.