छिंदवाड़ा। मध्यप्रदेश स्थित आसाराम आश्रम के द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स नहीं चुकाने के चलते नगर निगम अब आसाराम आश्रम की संपत्ति कुर्क करेगा, इसके लिए राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में कमिश्नर राहुल सिंह ने राजस्व अधिकारी को निर्देशित किया है. दरअसल आसाराम के आश्रम और गुरुकुल का 3 साल से प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा गया है, जिसके चलते नगर निगम ने अब संपत्ति कुर्की का नोटिस थमाया है और 1 महीने का समय दिया है. बता दें कि ये वही आश्रम में जहां आसाराम ने अपने साथियों संग मिलकर शिष्या के साथ रेप की साजिश रची थी.
आसाराम आश्रम और गुरुकुल का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया: नगर निगम के राजस्व अधिकारी साजिद खान ने बताया कि "छिंदवाड़ा शहर में आसाराम की जमीन और संपत्ति वार्ड नंबर 46 व वार्ड नंबर 3 में स्थित है. इसमें वार्ड नंबर 3 खजरी रोड में 4,80,986 रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है, तो वहीं वार्ड नंबर 46 परासिया रोड के आसाराम गुरुकुल में 9,88,401 रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है, जो अजय रसिकलाल शाह शक्ति ट्रेडर्स के नाम से भी है."
आसाराम आश्रम और गुरुकुल निगम ने मांगी ऑडिट रिपोर्ट:नगर निगम के राजस्व अधिकारी ने बताया कि "करीब 3 साल से आसाराम आश्रम और गुरुकुल का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है, इसके लिए नगर निगम ने आश्रम और गुरुकुल से ऑडिट रिपोर्ट मांगी है. दरअसल ऐसे संस्थान जहां पर शिक्षा या फिर आम लोगों को हित पहुंचाने के लाभ से समाजसेवी कार्य किए जाते हैं, उसमें शासन टैक्स में छूट देती है. इसी की ऑडिट रिपोर्ट नगर निगम के द्वारा मांगी गई है, जिससे सरकार के तरफ से टैक्स में अगर कोई छूट का प्रावधान बनता है तो उसे देख कर वसूली की जाएगी.