जबलपुर।मध्य प्रदेश बार काउंसिल के अध्यक्ष प्रेम सिंह भदोरिया ने वकीलों की हड़ताल का ऐलान किया है. दरअसल, वकीलों के विरोध का सिलसिला हाईकोर्ट के एक प्रशासनिक आदेश से शुरू हुआ. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सभी जिला अदालतों को आदेश जारी किया है कि 25 साल से पुराने पेंडिंग मामलों को 3 महीने के भीतर निपटाएं. इन मामलों की रोजाना सुनवाई की जानी है. इस सुनवाई की मॉनिटरिंग हाईकोर्ट कर रहा है. रोज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को यह जानकारी हाईकोर्ट को देनी होगी कि उसने कौन से मामले पर सुनवाई की. इसके साथ ही ये भी बताना है कि 25 साल पुराने मामले कितने निपटाए जा चुके हैं.
पहले ही कई जिलों में हो चुकी है हड़ताल :आदेश में यह भी है कि जो जज ऐसा नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. वकीलों का कहना है कि इस वजह से निचली अदालतों में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है. रोज दाखिल होने वाले नए मामलों में कोर्ट सुनवाई नहीं कर रहा है. इससे वकीलों को समस्या हो रही है. पहले वकीलों ने इसका विरोध जिला अदालतों में करना शुरू किया. जबलपुर सहित कई जिला अदालतों में काम बंद कर दिया गया. जबलपुर जिला अदालत में बीते 8 दिनों से हड़ताल चल रही है. लेकिन इसके बाद भी चीफ जस्टिस ने अपना आदेश वापस नहीं लिया. डिस्ट्रिक्ट बार की यह समस्या मध्य प्रदेश बार काउंसिल तक पहुंची. बार काउंसिल के अध्यक्ष प्रेम सिंह भदोरिया ने चीफ जस्टिस से पत्र लिखकर इस आदेश को वापस लेने की मांग की.