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Morbi bridge collapse : गुजरात हाई कोर्ट ने ओरेवा ग्रुप को दिया नोटिस - मोरबी पुल हादसा

मोरबी पुल हादसे के मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने ओरेवा ग्रुप को नोटिस जारी किया. इसके साथ ही राज्य सरकार को एसआईटी की जांच की प्रगति और उच्च न्यायालय के पूर्व के आदेशों के अनुपालन की रिपोर्ट 19 जनवरी तक पेश करने का निर्देश दिया.

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Morbi bridge collapse : गुजरात हाई कोर्ट ने ओरेवा ग्रुप को दिया नोटिस

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Published : Dec 22, 2022, 11:48 AM IST

Updated : Dec 22, 2022, 4:28 PM IST

अहमदाबाद : गुजरात हाई कोर्ट ने मोरबी पुल हादसे पर पुल का रेनोवेशन करने वाले ओरेवा ग्रुप को भी नोटिस जारी किया है. इसके साथ ही राज्य सरकार से जांच में प्रगति की रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है. कोर्ट ने पूछा है कि अब तक घटना की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने क्या किया है. उस पर पूरी रिपोर्ट पेश की जाए. साथ ही हाई कोर्ट के पिछले आदेश पर क्या कदम उठाए गए, इसके बारे में भी बताया जाए.

बता दें कि इस वर्ष अक्टूबर में हुए इस हादसे में 135 लोगों की मौत हुई थी. हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर अदालत द्वारा स्वत: संज्ञान लेकर शुरू की गई कार्रवाई में कंपनी को प्रतिवादी बनाने की मांग की गई है. याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति आशुतोष शास्त्री की खंडपीठ ने अजंता कंपनी को नोटिस जारी किया. याचिकाकर्ता ने मांग की है कि कंपनी को हादसे से हुई क्षति के भुगतान के लिए उत्तरदायी बनाया जाए.

Last Updated : Dec 22, 2022, 4:28 PM IST

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