नई दिल्ली: दिल्ली में रहने वाले प्रवासी कश्मीरी परिवारों को अब सरकार से मासिक राहत राशि के रूप में प्रतिमाह 27 हजार रुपये मिलेंगे. इसमें 16 साल बाद बढ़ोतरी हुई है. अब तक प्रति परिवार 10 हजार रुपये की राहत राशि दी जाती थी. बुधवार को दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने प्रवासी कश्मीरी परिवारों को दी जाने वाली मासिक राहत राशि में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है. इससे पहले वर्ष 2007 में राहत राशि पांच हजार रुपये से बढ़ाकर 10 हजार रुपये प्रतिमाह की गई थी. दिल्ली में रहने वाले प्रवासी कश्मीरियों के लिए मासिक राहत राशि सबसे पहले वर्ष 1995 में प्रति परिवार पांच हजार रुपये तय की गई थी.
वर्तमान में दिल्ली में लगभग दो हजार कश्मीरी प्रवासी परिवारों को मासिक राहत राशि, केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली सरकार के माध्यम से दी जाती है. परिवार के सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी के कारण राहत इस राशि को भी बढ़ाने का फैसला लिया गया है. आतंकवाद से प्रभावित जो परिवार कश्मीर से पलायन कर दिल्ली-एनसीआर में आकर बस गए थे, उन परिवारों को राहत व पुनर्वास में केंद्र सरकार ने सहायता की थी. मासिक राहत राशि के लिए पात्र परिवारों राहत राशि का भुगतान केवल आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम के माध्यम से ही होगा.