नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने धन शोधन के एक मामले (Money Laundering Case) में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता नवाब मलिक की अंतरिम जमानत (Nawab Malik Bail) को गुरुवार को तीन माह के लिए बढ़ा दिया. बंबई उच्च न्यायालय ने 13 जुलाई को अपने आदेश में मलिक को चिकित्सा आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया था. इसके बाद मलिक ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया. धन शोधन के इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर रहा है.
न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि मलिक गुर्दे की बीमारी से पीड़ित हैं और 11 अगस्त को दो महीने के लिए अंतरिम जमानत दिये जाने के बाद भी उनके स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ है. अतिरिक्त सॉलीसिटर जनरल एस वी राजू ने अंतरिम जमानत बढ़ाने का विरोध नहीं किया. ईडी ने भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों की गतिविधियों से कथित तौर पर जुड़े मामले में मलिक को फरवरी 2022 में गिरफ्तार किया था.