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मनी लॉन्ड्रिंग केस में ऋषिकेश देशमुख को PMLA कोर्ट से मिली जमानत

मनी लॉन्ड्रिंग केस (Money laundering case) में ऋषिकेश देशमुख को PMLA कोर्ट से जमानत मिल गई है (Hrishikesh Deshmukh gets bail).

Money laundering case
ऋषिकेश देशमुख को जमानत

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Published : Nov 28, 2022, 3:53 PM IST

Updated : Nov 28, 2022, 5:34 PM IST

मुंबई : महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के पुत्र ऋषिकेश देशमुख सोमवार को धनशोधन से जुड़े एक मामले में यहां एक विशेष अदालत में पेश हुए जहां उन्हें जमानत दे दी गई.

धनशोधन रोकथाम कानून से संबंधित मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत ने उनकी उपस्थिति दर्ज की और फिर उन्हें जमानत प्रदान कर दी. मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा अपनी शिकायत (आरोपपत्र) जमा किए जाने के बाद अदालत ने इस साल फरवरी में ऋषिकेश को समन जारी किया था.

आरोपपत्र में ऋषिकेश का नाम एक आरोपी के रूप में लिया गया था. अदालत में पेश होने के बाद, ऋषिकेश ने अपने वकील अनिकेत निकम के जरिए आवेदन दायर किया जिसमें अदालत से उनकी पेशी को स्वीकार करने और उन्हें जमानत देने का अनुरोध किया गया. अपने आवेदन में, ऋषिकेश ने दलील दी कि ईडी के मामले में आरोप जनवरी 2020 से अप्रैल 2021 के बीच तत्कालीन गृह मंत्री के रूप में उनके पिता के कथित कृत्यों तक सीमित हैं.

याचिका में कहा गया कि बंबई उच्च न्यायालय ने मामले में अनिल देशमुख को पहले ही जमानत दे दी है. हालांकि इस मामले में अनिल देशमुख को जमानत मिल गई है, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप में उनके खिलाफ दर्ज अन्य मामले में वह अब भी जेल में हैं.

पढ़ें- मनी लॉन्ड्रिंग केस : ऋषिकेश देशमुख ने अपनी अग्रिम जमानत की अर्जी वापस ली

(पीटीआई-भाषा)

Last Updated : Nov 28, 2022, 5:34 PM IST

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