मुंबई : महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के पुत्र ऋषिकेश देशमुख सोमवार को धनशोधन से जुड़े एक मामले में यहां एक विशेष अदालत में पेश हुए जहां उन्हें जमानत दे दी गई.
धनशोधन रोकथाम कानून से संबंधित मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत ने उनकी उपस्थिति दर्ज की और फिर उन्हें जमानत प्रदान कर दी. मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा अपनी शिकायत (आरोपपत्र) जमा किए जाने के बाद अदालत ने इस साल फरवरी में ऋषिकेश को समन जारी किया था.
आरोपपत्र में ऋषिकेश का नाम एक आरोपी के रूप में लिया गया था. अदालत में पेश होने के बाद, ऋषिकेश ने अपने वकील अनिकेत निकम के जरिए आवेदन दायर किया जिसमें अदालत से उनकी पेशी को स्वीकार करने और उन्हें जमानत देने का अनुरोध किया गया. अपने आवेदन में, ऋषिकेश ने दलील दी कि ईडी के मामले में आरोप जनवरी 2020 से अप्रैल 2021 के बीच तत्कालीन गृह मंत्री के रूप में उनके पिता के कथित कृत्यों तक सीमित हैं.