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Mohsin Shaikh Murder Case: मोहसिन हत्याकांड में हिंदू राष्ट्र सेना प्रमुख धनंजय देसाई समेत 20 आरोपी बरी - आईटी क्षेत्र के पेशेवर

महाराष्ट्र में पुणे स्थित एक अदालत ने आईटी क्षेत्र के पेशेवर मोहसिन शेख की हत्या के मामले में दक्षिणपंथी हिंदू संगठन के एक नेता समेत 20 लोगों को बरी कर दिया.

All accused acquitted in Mohsin Sheikh murder case
मोहसिन शेख हत्याकांड में सभी आरोपी बरी

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Published : Jan 27, 2023, 6:55 PM IST

Updated : Jan 27, 2023, 7:46 PM IST

पुणे : महाराष्ट्र में पुणे स्थित एक अदालत ने वर्ष 2014 में सूचना एवं प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र के पेशेवर मोहसिन शेख की हत्या के मामले में दक्षिणपंथी हिंदू संगठन के एक नेता समेत 20 लोगों को शुक्रवार को बरी कर दिया. देवी-देवताओं की तस्वीरों से छेड़छाड़ कर बदलाव से नाराज भीड़ ने हडपसर इलाके में शेख (28 वर्ष) पर दो जून, 2014 को हमला करके उसकी हत्या कर दी थी. इस मामले में 'हिंदू राष्ट्र सेना' के नेता धनंजय देसाई समेत 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया था.

'हिंदू राष्ट्र सेना' के नेता के वकील मिलिंद पवार ने कहा कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस बी सालुंके ने सबूत के अभाव में देसाई सहित 20 लोगों को बरी कर दिया. पवार ने कहा कि बचाव पक्ष ने सफलतापूर्वक तर्क दिया कि जब हत्या हुई थी तब देसाई एक अन्य मामले में जेल में थे. उन्होंने कहा कि देसाई की हत्या या उसके तुरंत बाद हुए दंगों में कोई भूमिका नहीं थी. देसाई को हत्या के कई दिनों बाद पकड़ा गया था, लेकिन उन्हें जनवरी, 2019 में जमानत मिल गई थी.

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मृतक मोहसिन के भाई मोबिन की शिकायत के अनुसार, 'हमलावरों ने रात करीब सवा नौ बजे उन्नति नगर के सातव प्लॉट में मोहसिन और रियाज को रोका. चूंकि मोहसिन की दाढ़ी थी, सिर पर टोपी थी और उसने हल्के हरे रंग की पठानी शर्ट पहनी हुई थी, उन्होंने उस पर हॉकी स्टिक से हमला किया और उसके सिर पर सीमेंट का एक टुकड़ा मारा.' इस मामले में पुलिस ने पौड़ के परमार बंगले के निवासी उनके नेता धनंजय देसाई सहित 21 एचआरएस कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया था.

Last Updated : Jan 27, 2023, 7:46 PM IST

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