चंडीगढ़ :मोहाली की एक अदालत ने गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी की, उनकी चिकित्सकीय जांच के लिए एक मेडिकल बोर्ड के गठन को लेकर जेल अधिकारियों को निर्देश देने के अनुरोध वाली एक याचिका खारिज कर दी है.
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमआईसी) अमित बख्शी की अदालत ने कहा कि उच्चतम न्यायालय अंसारी की चिकित्सकीय जांच के संबंध में उसकी याचिका पर पहले ही विचार कर चुका है.
मोहाली अदालत के न्यायाधीश ने कहा कि 26 मार्च को शीर्ष अदालत के फैसले के बाद रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें यह लगे कि आरोपी का फिर से कोई नया चिकित्सा संबंधी मामला हो.
न्यायाधीश ने 31 मार्च के अपने आदेश में लिखा कि आरोपी के इलाज के लिए बोर्ड के गठन का अलग से कोई आदेश पारित करने की जरूरत नहीं है.
अंसारी उत्तर प्रदेश में कई मामलों में वांछित है. उसे 2019 के कथित रंगदारी मामले में बुधवार को मोहाली अदालत में पेश किया गया. अदालत लाये जाने के वक्त वह व्हीलचेयर पर था.