रांची:राहुल गांधी द्वारा मोदी सरनेम को लेकर किए गए विवादित टिप्पणी मामले में आज एमपीएमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी. कोर्ट ने पिछली सुनवाई में राहुल गांधी को सशरीर पेश होने का आदेश दिया था. हालांकि राहुल गांधी के तरफ से इस मामले में हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. जिसमें सशरीर पेशी से छूट देने की मांग की गई है.
Modi Surname Case: रांची के एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई आज, राहुल गांधी को सशरीर पेश होने के लिए अदालत ने दिया था आदेश - ranchi news
मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी मामले में आज रांची के एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी. मामले में सशरीर पेशी से छूट के लिए राहुल गांधी की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है.
झारखंड हाई कोर्ट में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई लंबित है. इसी बीच आज मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी मामले में रांची के एमपीएलए कोर्ट मे सुनवाई होनी है. इसे लेकर सबकी निगाहें कोर्ट पर टिकी हैं. बता दें कि मामले में पिछली सुनवाई 3 मई को हुई थी. जिसमें कोर्ट ने राहुल गांधी की सशरीर पेशी से छूट देने की याचिका काो खारिज कर दिया था. अदालत ने उन्हें 22 मई को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया था. निचली अदालत के इसी आदेश को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. राहुल गांधी के वकील दीपांकर ने बताया था कि अगर 22 मई से पहले हाईकोर्ट में उनकी याचिका पर सुनवाई नहीं हो पाती है तो वह निचली अदालत से मोहलत मांगेंगे.
बता दें कि मोदी सरनेम पर टिप्पणी करने के खिलाफ प्रदीप मोदी नामक शख्स से मानहानि का मामला दर्ज कराया था. इसी मामले में सूरत की निचली अदालत ने राहुल गांधी को दो साल की सजा भी सुनाई है. इसकी वजह से राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता भी जा चुकी है. गौरतलब है कि झारखंड में राहुल गांधी के खिलाफ कुल तीन मामले चल रहे हैं.