मुंबई :एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री हसन मुश्रीफ को उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के समन के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट से तत्काल राहत मिली है. कोर्ट ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अग्रिम जमानत के लिए सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाने को कहा है. प्रवर्तन निदेशालय ने विधायक हसन मुश्रीफ को समन तामील किया था, जिसके बाद मुश्रीफ ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया.
कोर्ट ने उन्हें दो हफ्ते की मोहलत दी है. साथ ही मुंबई हाई कोर्ट ने ठाकरे के विधायक अनिल परब के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा दी है. राष्ट्रवादी नेता हसन मुश्रीफ के संदर्भ में विभिन्न अपराधों की रिपोर्ट की गई है, और इसके परिणामस्वरूप ईडी ने उन्हें नोटिस जारी किया था. ईडी ने कोल्हापुर की एक सहकारी चीनी मिल की खरीद में कथित अनियमितताओं के संबंध में बीते दिनों एनसीपी नेता के यहां छापेमारी की थी.