नई दिल्ली/रांची : निर्वाचन आयोग ने खनन पट्टा आवंटन मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 31 मई को व्यक्तिगत रूप से या अपने वकील के माध्यम से पेश होने के लिए कहा है. निर्वाचन आयोग ने सोरेन को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस दिया था. उनपर आरोप है कि उन्होंने राज्य में एक खनन पट्टा अपने पक्ष में जारी किया था. बताया जा रहा है कि सोरेन के लिखित जवाब का अध्ययन करने के बाद निर्वाचन आयोग ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से या अपने वकील के जरिए 31 मई को पेश होने को कहा है. अगला कदम उठाने से पहले आयोग उनकी या उनके वकीलों की बात सुनेगा. निर्वाचन आयोग अपनी राय राज्यपाल को भेजेगा. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 9ए सरकारी अनुबंध के लिए एक विधायक की अयोग्यता से संबंधित है. आयोग ने प्रथमदृष्टया पाया है कि उन्होंने (सोरेन) धारा 9ए के प्रावधानों का उल्लंघन किया है.
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