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अल-उमर मुजाहिदीन का सरगना मुश्ताक अहमद जरगर आतंकवादी घोषित

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Published : Apr 14, 2022, 9:43 AM IST

Updated : Apr 14, 2022, 1:20 PM IST

आतंकवादी मुश्ताक अहमद जरगर 1999 के 'इंडियन एयरलाइंस' के विमान हाईजैक में रिहा किए गए आतंकवादियों में से एक था. जरगर पाकिस्तान में रहता है. गृह मंत्रालय ने कहा है कि वह जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान की ओर से लगातार अभियान चला रहा है.

Mushtaq Ahmed Zargar
मुश्ताक अहमद जरगर

नई दिल्ली : जम्मू-कश्मीर में कई आतंकवादी हमलों में शामिल मुश्ताक अहमद जरगर (Mushtaq Ahmed Zargar) को केंद्र सरकार ने आंतकवादी घोषित कर दिया है. वर्ष 1999 में 'इंडियन एयरलाइंस' के विमान आईसी-814 के अपहरण के बाद बंधकों के बदले रिहा किए गए आतंकवादियों में जरगर भी शामिल था. केंद्र सरकार द्वारा पिछले एक सप्ताह में आतंकवादी घोषित किया गया यह चौथा व्यक्ति है. केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक अधिसूचना के अनुसार, 52 वर्षीय जरगर उर्फ लत्राम श्रीनगर के नौहट्टा से है और आतंकवादी संगठन अल-उमर मुजाहिदीन (Al-Umar Mujahideen) का संस्थापक एवं चीफ कमांडर है. वह जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट से संबद्ध है.

जरगर अभी पाकिस्तान में है. वह हथियार चलाने का प्रशिक्षण लेने पाकिस्तान गया था. वह 1999 में 'इंडियन एयरलाइंस' के विमान आईसी-814 के अपहरण के बाद बंधकों के बदले रिहा किए गए आतंकवादियों में से एक था. गृह मंत्रालय ने कहा कि जरगर जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान की ओर से लगातार अभियान चला रहा है. मंत्रालय ने कहा कि वह हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण, आतंकवादी हमलों की साजिश रचने, उनको अंजाम देने और आतंकवाद के वित्त पोषण सहित विभिन्न आतंकवादी कृत्यों में शामिल रहा है.

आतंकवादी घोषित किया गया 35वां शख्स है जरगर
गृह मंत्रालय ने कहा कि अल-कायदा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे कट्टरपंथी आतंकवादी संगठनों से जुड़े होने के कारण जरगर न केवल भारत के लिए बल्कि दुनियाभर की शांति के लिए खतरा है. केंद्र सरकार का मानना है कि जरगर उर्फ लत्राम आतंकवाद में शामिल है. सरकार द्वारा आतंकवादी घोषित किया गया वह 35वां शख्स है. अधिसूचना में कहा गया, गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार इस व्यक्ति को चौथी अनुसूची में डालती है. यह अधिनियम केंद्र सरकार को यह अधिकार देता है कि यदि उसे लगता है कि कोई आतंकवाद में शामिल है, तो वह उसके नाम को अधिनियम की चौथी अनुसूची में डाल सकती है.

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इससे पहले सरकार ने आठ अप्रैल को, लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के सरगना और 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के बेटे हाफिज तल्हा सईद को भी आतंकवादी घोषित किया था. इसके बाद 2019 में जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की बस पर हुए आतंकवादी हमले में शामिल पाकिस्तानी नागरिक मोहिउद्दीन औरंगजेब आलमगीर को 11 अप्रैल को आतंकवादी घोषित किया गया था. वहीं, 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकवादी हमले में शामिल पाकिस्तानी अली काशिफ जान को 12 अप्रैल को सरकार ने आतंकवादी घोषित किया था.

Last Updated : Apr 14, 2022, 1:20 PM IST

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