मुंबई: चौकीदार चोर है वाले बयान पर बॉम्बे हाई कोर्ट में जस्टिस अमित बोरकर की बेंच के समक्ष आज सुनवाई हुई. इस सुनवाई में हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को उनके खिलाफ दर्ज मामले में राहत दी है. इस संबंध में आज की सुनवाई स्थगित करते हुए अगली सुनवाई 12 जून 2023 को तय की गई है. राहुल गांधी ने अपने खिलाफ दायर प्राथमिकी को रद्द करने और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए समन को रद्द करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. उसी मामले में आज सुनवाई हुई. सुनवाई 12 जून तक के लिए स्थगित कर दी गई है.
2018 में, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में एक व्यंग्यात्मक बयान दिया था. जब देश में राफेल विमान खरीद मामला सुर्खियों में था, तब उन्होंने कहा था 'चौकीदार चोर है'. उनके इस बयान पर पूरे देश से प्रतिक्रियाएं आ रही थीं. नतीजतन, एक भाजपा कार्यकर्ता ने मुंबई के गिरगांव पुलिस स्टेशन में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. इस शिकायत के बाद मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद के रूप में मानहानि का मुकदमा दायर किया. 2019 में, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने मामले के संबंध में आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया.