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महाराष्ट्र में नाबालिग लड़के ने मां को कुल्हाड़ी से काट डाला, चरित्र पर था शक : पुलिस - वसई पूर्व अपराध समाचार

वसई पूर्व के एक गांव में एक नाबालिग द्वारा अपनी मां की हत्या करने की चौंकाने वाली घटना सामने आयी है. यह घटना रविवार की बतायी जा रही है. पढ़ें

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Aug 22, 2023, 5:06 PM IST

Updated : Aug 22, 2023, 5:13 PM IST

वसई: पुलिस ने मंगलवार को बताया कि महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक 17 वर्षीय लड़के ने अपनी मां को अपने मोबाइल फोन से किसी को मैसेज करते देख कथित तौर पर कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी. उन्होंने बताया कि यह घटना रविवार-सोमवार की मध्यरात्रि को वसई टाउनशिप के पैरोल इलाके में हुई. मांडवी पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर अशोक कांबले ने बताया कि लड़के को अपनी मां सोनाली गोगरा (35) के चरित्र पर संदेह था और इस बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे.

रविवार की रात जब लड़का खाना खा रहा था तो उसने देखा कि उसकी मां मोबाइल फोन पर किसी को मैसेज कर रही है और वह नाराज हो गया. अधिकारी ने कहा, फिर उसने एक कुल्हाड़ी निकाली और कथित तौर पर उस पर हमला कर दिया. प्राप्त जानकारी के मुताबिक, पीड़िता पिछले साल हुए चुनाव में वसई पूर्व में ग्राम पंचायत के सदस्य के रूप में चुनी गई थी. लड़के को अपनी मां पसंद नहीं थी क्योंकि वह हमेशा फोन पर किसी से बात करती रहती थी. उसे शक था कि उसकी मां का किसी और से साथ संबंध है.

जानकारी के मुताबिक, रविवार रात को खाना खाने के बाद महिला अपने कमरे में सोने चली गई. इसके बाद उसके 17 साल के नाबालिग बेटे ने सो रही मां पर कुल्हाड़ी से तीन वार किए और घर से भाग गया. इस घटना के कुछ देर बाद जब इस मामले में पुलिस अधिकारी ने कहा कि महिला का पति घर आया तो उसने उसे घायल अवस्था में देखा. वह पीड़िता को भिवंडी के एक अस्पताल में ले गया. वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मांडवी पुलिस को दी गई.

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पुलिस ने सबसे पहले उसके पति और बेटे को हिरासत में लिया. जब बेटे से पूछताछ की गई तो उसने मां की हत्या की बात कबूल कर ली. उन्होंने बताया कि घटना के समय परिवार के अन्य सदस्य घर में मौजूद नहीं थे. उन्होंने बताया कि गंभीर रूप से घायल महिला को भिवंडी के इंदिरा गांधी मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया. पुलिस ने कहा कि आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसे अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है.

Last Updated : Aug 22, 2023, 5:13 PM IST

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