मुंबई: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने नवलखा की जमानत अर्जी का कड़ा विरोध किया. इस पर हाईकोर्ट के निर्देश पर सत्र न्यायालय ने फिर से सुनवाई की. बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत की नई अर्जी दाखिल की गई. आज कोर्ट ने एनआईए को नोटिस जारी किया. साथ ही, इस संबंध में अगली सुनवाई 26 जून 2023 को तय की गई है.
न्यायमूर्ति ए एस गडकरी और न्यायमूर्ति एस जी दिगे की खंडपीठ ने कहा कि वह नवलखा की याचिका पर 26 जून को सुनवाई करेगी. पीठ ने कार्यकर्ता गौतम नवलखा के वकीलों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि मामले से संबंधित सभी तारीखों को सही ढंग से रिकॉर्ड पर रखा जाए, क्योंकि उनकी जमानत याचिका पर विशेष एनआईए अदालत में दो बार सुनवाई हुई थी. इस साल अप्रैल में, विशेष अदालत ने नवलखा को यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था कि प्रथम दृष्टया ऐसे सबूत हैं कि कार्यकर्ता प्रतिबंधित संगठन सीपीआई (माओवादी) का सक्रिय सदस्य था. उच्च न्यायालय में दायर अपनी अपील में नवलखा ने कहा कि विशेष अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर गलती की है. आज जब अहम सुनवाई हुई तो पीठ ने निर्देश दिया कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी अगले 13 दिनों के भीतर अपना लिखित बयान पेश करे.
हालांकि, जमानत याचिकाकर्ता ने आने का विरोध किया लेकिन अदालत ने जमानत के संबंध में आरोपी के वकील को सुना और राष्ट्रीय जांच एजेंसी को इस संबंध में तुरंत अपनी राय देने के लिए नोटिस जारी किया. साथ ही इस नोटिस को जारी करने के बाद हाई कोर्ट की खंडपीठ ने यह भी निर्देश दिया है कि आप 26 जून को अपना लिखित बयान पेश करें.