बेंगलुरु में मेट्रो पिलर ढहने का मामला: पुलिस ने 5 महीने बाद दायर की 1,100 पन्नों की चार्जशीट - बेगंलुरु में मेट्रो का पिलर गिरने
कर्नाटक के बेगंलुरु में मेट्रो का पिलर गिरने से एक महिला और उसके बच्चे की मौत के मामले में पुलिस ने अपनी जांच पूरी कर ली है और अब पुलिस ने अपनी चार्जशीट दायर कर दी है. इस मामले में पुलिस ने 1,100 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है.
बेंगलुरु में मेट्रो पिलर ढहने का मामला
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Published : Jun 23, 2023, 5:34 PM IST
बेंगलुरु: कर्नाटक के बेंगलुरु में 5 महीने पहले मेट्रो का पिलर गिरने से हुई मां और बच्चे की मौत के मामले में पुलिस ने जांच पूरी कर ली है और आरोप पत्र दाखिल कर दिया है. पुलिस सूत्र ने बताया कि बेंगलुरु की गोविंदपुर पुलिस ने मामले की जांच की है और निर्माण कंपनी के इंजीनियरों और बीएमआरसीएल (बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड) के इंजीनियरों सहित 11 लोगों के खिलाफ अदालत में 1,100 पेज का आरोप पत्र दाखिल किया.
पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने वाले आईआईटी विशेषज्ञों की रिपोर्ट और एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर जांच की, जिसके बाद संबंधित रिपोर्ट के साथ आरोप पत्र समर्पित किया गया है. आरोप पत्र में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि पिलर निर्माण के दौरान अधिकारियों की विफलता और सुरक्षा उपाय में लापरवाही इस हादसे की वजह बने. साथ ही प्रोजेक्ट दस्तावेजों की जांच कर चुकी पुलिस ने इस बात की भी जानकारी दी है कि पिलर का डिजाइन कैसे बनाया गया था और विकल्प के तौर पर क्या सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए थे.
घटना पर आईआईटी रिपोर्ट और इस्तेमाल की गई सामग्री पर एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीती 10 जनवरी की सुबह एचआरबीआर लेआउट के रिंग रोड पर एक निर्माणाधीन मेट्रो पिलर गिर गया था. इस हादसे में दोपहिया वाहन पर जा रही बेंगलुरु के होरामाऊ की रहने वाली तेजस्विनी (28) और उनके बेटे विहान (3) की मौत हो गई थी. बाइक पर सवार तेजस्विनी के पति लोहित कुमार और एक अन्य लड़की गंभीर रूप से घायल हो गए थे.
बाद में मृतक के पति लोहित कुमार की शिकायत के आधार पर गोविंदपुर थाने में बीएमआरसीएल और पिलर निर्माण के लिए जिम्मेदार नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी के आठ अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. जांच में जुटी पुलिस ने बीएमआरसीएल के प्रबंध निदेशक अंजुम परवेज समेत 15 अधिकारियों से पूछताछ की.
इसके बाद बीएमआरसीएल ने इस मामले में उप मुख्य अभियंता, कार्यकारी अभियंता और साइट इंजीनियर को निलंबित कर दिया. बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीएमआरसीएल) ने भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) से मामले की स्वतंत्र रूप से जांच करने और एक रिपोर्ट सौंपने का भी अनुरोध किया था.