नई दिल्ली : भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी (diamond merchant Mehul Choksi) ने आरोप लगाया कि डोमिनिका (Dominica) में अवैध प्रवेश के लिए उसकी गिरफ्तारी भारत सरकार के प्रतिनिधियों के कहने पर हुई और उसने अपने खिलाफ कार्यवाही रद्द करने की मांग करते हुए रोसीयू (Roseau) के उच्च न्यायालय में एक मामला दर्ज कराया है.
वहां स्थानीय मीडिया में आई खबरों के अनुसार, कैरेबियाई देश के आव्रजन मंत्री (immigration minister of Caribbean country), उसके पुलिस प्रमुख और मामले के जांच अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है.
प्रचिबंधित आव्रजक के रूप में चोकसी घोषित
चोकसी भारत से फरार होने के बाद 2018 से एंटीगुआ एंड बारबुडा में रह रहा है और वह वहां से लापता हो गया था. उसे अवैध प्रवेश के लिए 23 मई को पड़ोसी देश डोमिनिका में गिरफ्तार किया गया था. डोमिनिका के आव्रजन मंत्रालय (Dominica's Ministry of Immigration) ने उसे प्रतिबंधित आव्रजक घोषित कर दिया. वह पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank) में 13,500 करोड़ रुपये के घोटाले के संबंध में वांछित है.
हीरा कारोबारी ने डोमिनिका में उच्च न्यायालय का रुख करते हुए आरोप लगाया कि रोसीयू में कार्यवाहक पुलिस प्रमुख लिंकन कॉर्बेट (Police Chief Lincoln Corbett) और जांच अधिकारी सर्जेंट एलीने (Investigating Officer Sergeant Eileen) का अवैध प्रवेश के लिए उस पर आरोप लगाना उनके स्वतंत्र निर्णय का नतीजा नहीं है. चोकसी ने आरोप लगाया कि उन्होंने तीसरे पक्ष भारत सरकार के प्रतिनिधियों के कहने पर ऐसा किया.