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अपने खिलाफ कार्यवाही रद्द कराने को चोकसी ने डोमिनिका की हाई कोर्ट का किया रुख

भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी ने डोमिनिका में उच्च न्यायालय का रुख करते हुए आरोप लगाया कि रोसीयू में कार्यवाहक पुलिस प्रमुख लिंकन कॉर्बेट और जांच अधिकारी सर्जेंट एलीने का अवैध प्रवेश के लिए उस पर आरोप लगाना उनके स्वतंत्र निर्णय का नतीजा नहीं है.

मेहुल चोकसी
मेहुल चोकसी

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Published : Jul 7, 2021, 12:33 PM IST

नई दिल्ली : भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी (diamond merchant Mehul Choksi) ने आरोप लगाया कि डोमिनिका (Dominica) में अवैध प्रवेश के लिए उसकी गिरफ्तारी भारत सरकार के प्रतिनिधियों के कहने पर हुई और उसने अपने खिलाफ कार्यवाही रद्द करने की मांग करते हुए रोसीयू (Roseau) के उच्च न्यायालय में एक मामला दर्ज कराया है.

वहां स्थानीय मीडिया में आई खबरों के अनुसार, कैरेबियाई देश के आव्रजन मंत्री (immigration minister of Caribbean country), उसके पुलिस प्रमुख और मामले के जांच अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है.

प्रचिबंधित आव्रजक के रूप में चोकसी घोषित

चोकसी भारत से फरार होने के बाद 2018 से एंटीगुआ एंड बारबुडा में रह रहा है और वह वहां से लापता हो गया था. उसे अवैध प्रवेश के लिए 23 मई को पड़ोसी देश डोमिनिका में गिरफ्तार किया गया था. डोमिनिका के आव्रजन मंत्रालय (Dominica's Ministry of Immigration) ने उसे प्रतिबंधित आव्रजक घोषित कर दिया. वह पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank) में 13,500 करोड़ रुपये के घोटाले के संबंध में वांछित है.

हीरा कारोबारी ने डोमिनिका में उच्च न्यायालय का रुख करते हुए आरोप लगाया कि रोसीयू में कार्यवाहक पुलिस प्रमुख लिंकन कॉर्बेट (Police Chief Lincoln Corbett) और जांच अधिकारी सर्जेंट एलीने (Investigating Officer Sergeant Eileen) का अवैध प्रवेश के लिए उस पर आरोप लगाना उनके स्वतंत्र निर्णय का नतीजा नहीं है. चोकसी ने आरोप लगाया कि उन्होंने तीसरे पक्ष भारत सरकार के प्रतिनिधियों के कहने पर ऐसा किया.

पढ़ें :मेहुल चोकसी को डोमिनिका में जेल भेजने का आदेश, जारी रहेगा इलाज

उच्च न्यायालय के फैसले को चोकसी ने अवैध बताया

डोमिनिका के मीडिया संगठन के अनुसार, अपने खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए चोकसी ने उच्च न्यायालय में कहा कि उस पर अवैध प्रवेश के आरोप लगाने का फैसला कानून का उल्लंघन है और परिणामस्वरूप अवैध है. चोकसी ने कहा कि वह एंटीगुआ एंड बारबुडा का नागरिक है जहां उसने अपने प्रत्यर्पण के कदम को चुनौती दी है.

उसने दावा किया कि भारतीय लोगों ने उसे एंटीगुआ एंड बारबुडा से अगवा किया तथा जबरन डोमिनिका लेकर आए. चोकसी ने दावा किया कि उसने डोमिनिका पुलिस को अपनी परेशानी बताई थी लेकिन उन्होंने आरोपों की कोई जांच नहीं की. चोकसी ने कहा कि आवेदक की गिरफ्तारी और उस पर मुकदमा चलाना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग है क्योंकि आवेदक पर आरोप लगाने वाली पुलिस उसके अपहरणकर्ताओं के साथ मिली हुई है और उसने याचिकाकर्ता का डोमिनिका में जबरन प्रवेश कराया.

उसके वकील ने मजिस्ट्रेट अदालत को बताया कि उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है. चोकसी ने अवैध प्रवेश के लिए अपने खिलाफ लगाए आपराधिक आरोपों पर स्थाई रोक लगाने वाला आदेश देने का अनुरोध किया है. उसने अदालत से आदेश देने का अनुरोध करते हुए कहा कि आव्रजन और राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री (Minister of Immigration and National Security) का उसे गैरकानूनी आव्रजक घोषित करना नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों (principles of natural justice) का उल्लंघन है और अवैध है.

(पीटीआई-भाषा)

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