मुंबई : ईडी ने मेहुल चोकसी को एक भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित (declared fugitive economic offender ) करने की मांग की है. वहीं चोकसी ने हाईकोर्ट से कार्यवाही रोकने का अनुरोध किया है.
मेहुल चोकसी 14,500 करोड़ रुपये के पीएनबी धोखाधड़ी मामले (pnb fraud case) में आरोपी है. उसने बृहस्पतिवार को वरिष्ठ अधिवक्ता विजय अग्रवाल के मार्फत उच्च न्यायालय का रुख किया.
ईडी ने 2019 में धन शोधन रोकथाम अधिनियम (Prevention of Money Laundering Act) अदालत में एक अर्जी देकर चोकसी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 के तहत भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की मांग की थी.
अधिनियम के मुताबिक किसी व्यक्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया जा सकता है, यदि 100 करोड़ रुपये या इससे अधिक की संलिप्तता वाले अपराध के लिए उसके खिलाफ वारंट जारी किया गया हो और यदि व्यक्ति देश छोड़ कर चला गया हो और लौटने से इनकार कर रहा हो.
चोकसी ने अपनी अर्जी में कहा है कि उसे भगोड़ा आरोपी व्यक्ति घोषित नहीं किया जा सकता क्योंकि वह आपराधिक अभियोजन से बचने के लिए भारत छोड़ कर नहीं गया था बल्कि वह अपने खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने से पहले चला गया था.