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मेहुल चोकसी को नहीं मिली राहत, डोमिनिका HC का जमानत देने से इनकार - मेहुल चोकसी को नहीं मिली राहत

डोमिनिका उच्च न्यायालय ने फ्लाइट रिस्क (flight risk-भागने का खतरा) होने की बात कहते हुए भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की जमानत याचिका खारिच कर दी है. बता दें कि बचाव पक्ष के वकीलों ने उच्च न्यायालय में तर्क दिया कि एक कैरिकॉम नागरिक के तौर पर मेहुल चोकसी जमानत का हकदार है.

मेहुल चोकसी
मेहुल चोकसी

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Published : Jun 12, 2021, 7:59 AM IST

Updated : Jun 12, 2021, 9:36 AM IST

नई दिल्ली :डोमिनिका उच्च न्यायालय (Dominica High Court) ने भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी (Mehul Choksi) की जमानत याचिका खारिच कर दी है. उच्च न्यायालय ने मेहुल चोकसी को फ्लाइट रिस्क (flight risk) होने की वजह से जमानत देने से इनकार कर दिया. सरकारी पक्ष के वकीलों ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि चोकसी देश छोड़ कर भाग सकता है.

बता दें कि बचाव पक्ष के वकीलों ने उच्च न्यायालय में तर्क दिया कि एक कैरिकॉम नागरिक (CARICOM Citizen) के तौर पर मेहुल चोकसी जमानत का हकदार है.

विदेश मंत्रालय (foreign Ministry) ने बृहस्पतिवार को कहा कि भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी डोमिनिका के अधिकारियों की हिरासत में हैं और वहां कुछ कानूनी प्रक्रियाएं चल रही हैं. मंत्रालय ने यह भी कहा कि भगोड़ों को वापस लाने के लिए सभी प्रयास जारी रहेंगे.

पढ़ें-चोकसी के अपहरण मामले में संलिप्तता से गुरजीत भंडाल का इनकार

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची (Foreign Ministry spokesperson Arindam Bagchi) ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि पिछले महीने ब्रिटेन-भारत की वार्ता में आर्थिक अपराधियों के विषय पर बात हुई थी और ब्रिटिश पक्ष ने कहा था कि उनके देश में अपराध न्याय प्रणाली की प्रकृति की वजह से कुछ कानूनी अड़चनें हैं, लेकिन वे ऐसे लोगों का जल्द से जल्द प्रत्यर्पण कराने के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे.

भारत सरकार ब्रिटेन से भगोड़े भारतीय कारोबारियों विजय माल्या तथा नीरव मोदी के प्रत्यर्पण के प्रयास कर रहा है ताकि उन पर यहां मुकदमे चल सकें.

बागची ने ऑनलाइन मीडिया ब्रीफिंग में चोकसी के बारे में पूछे जाने पर कहा, जहां तक मेहुल चोकसी की बात है तो इस सप्ताह मेरे पास कोई ताजा जानकारी नहीं है. वह डोमिनिका के अधिकारियों की हिरासत में है और वहां कुछ कानूनी प्रक्रियाएं चल रही हैं.

डोमिनिका हाई कोर्ट ने चोकसी की जमानत पर सुनवाई 11 जून तक स्थगित कर दी है. स्थानीय खबरों में यह जानकारी दी गयी.

पढ़ें-बारबरा ने खोली मेहुल चोकसी की पोल, किया चौंकाने वाला खुलासा

चोकसी 23 मई को एंटीगुवा और बारबुडा से रहस्यमय तरीके से लापता हो गया था, जहां वह 2018 से नागरिक के रूप में रह रहा था. बाद में उसे पड़ोस के देश डोमिनिका में हिरासत में लिया गया.

पीएनबी घोटाले के मामले में भारत में वांछित भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के सवाल पर बागची ने कहा कि ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने 15 अप्रैल को उसके भारत प्रत्यर्पण का आदेश दिया था.

उन्होंने कहा, हमें पता है कि नीरव मोदी इस फैसले के खिलाफ अपील की कोशिश कर रहा है. वह अभी ब्रिटिश अधिकारियों की हिरासत में है.

गीतंजलि जेम्स और भारत में अन्य मशहूर हीरा आभूषण ब्रांडों का मालिक चोकसी पंजाब नेशनल बैंक में 13,500 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी सामने आने से कुछ सप्ताह पहले ही देश से फरार हो गया था. मामले में चोकसी और उसके भांजे नीरव मोदी की कथित संलिप्तता का खुलासा हुआ था.

चोकसी (62) के खिलाफ इंटरपोल रेड नोटिस जारी किया गया. वह 23 मई को रहस्यमयी परिस्थिति में एंटीगुआ और बारबुडा से गायब हो गया। भारत से भागने के बाद यहां वह बतौर नागरिक 2018 से रह रहा था. उसे अपनी कथित प्रेमिका के साथ पड़ोसी द्वीपीय देश डोमिनिका में अवैध रूप से घुसने के आरोप में हिरासत में लिया गया. चोकसी के वकीलों ने आरोप लगाया कि एंटीगुआई और भारतीय जैसे दिखने वाले पुलिसकर्मियों ने एंटीगुआ में जोली हार्बर से उसका अपहरण किया और नौका से डोमिनिका ले गये.

बंदी प्रत्यक्षीकरण मामले की सुनवाई कर रहे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बर्नी स्टीफेंसन के आदेश पर चोकसी को अवैध प्रवेश के आरोपों का जवाब देने के लिए रोसियू मजिस्ट्रेटी अदालत में पेश किया गया, जहां उसने अपना गुनाह कबूल नहीं किया। अदालत ने अपने आदेश में उसे जमानत देने से इनकार कर दिया.

Last Updated : Jun 12, 2021, 9:36 AM IST

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