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याकूब कुरैशी की 31 करोड़ की संपत्ति होगी जब्त, ऑडी कार से लेकर ये लग्जरी चीजे हैं शामिल

मेरठ प्रशासन मीट कारोबारी और पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी की 31 करोड़ से अधिक की संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई करने जा रही है. इसके लिए डीएम ने पुलिस प्रशासन को आदेश दे दिया है.

former minister haji yakub qureshi
former minister haji yakub qureshi

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Published : Mar 21, 2023, 8:37 AM IST

मेरठ में पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी की संपत्ति होगी जब्त

मेरठ:जेल में बंद पूर्व मंत्री एवं मीट कारोबारी याकूब कुरैशी की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं. जिला प्रशासन ने याकूब की करोड़ों रुपये की ऐसी संपति चिह्नित की है, जो अवैध ढंग से याकूब और उसके परिवार ने इकट्ठा की है. मेरठ पुलिस ने अवैध तरीके से अर्जित याकूब की करीब 31 करोड़ 70 लाख रुपये की संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक कर दिया है, जिसे जब्त किया जाएगा. पूर्व मंत्री इन दिनों सोनभद्र जिला कारागार में बंद हैं.

एसएसपी रोहित सिंह सजवाण ने बताया कि याकूब कुरैशी और उसके परिवार के ऊपर पूर्व में एक केस दर्ज हुआ था. इसमें एक फैक्ट्री बिना किसी लाइसेंस के संचालित हो रही थी. उसमें गलत तरीके मीट प्रोसेसिंग और उत्पाद की बिक्री की जा रहा थी. उस मामले में याकूब पर जो मुकदमा दर्ज किया गया था, उसी के आधार पर एक और मुकदमा गैंगस्टर एक्ट में भी दर्ज किया गया था.

एसएसपी ने बताया कि याकूब कुरैशी की कुल 31 करोड़ 70 लाख रुपये की संपत्ति चिह्नित की गई है. इस संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया जारी है. डीएम को इस मामले में रिपोर्ट भेजी गई थी. इसके बाद डीएम ने इन संपत्ति को जब्त करने का आदेश दे दिया है. सीओ किठौर को इस कार्रवाई का प्रशासक नियुक्त किया गया है. इनमें जमीन के तौर पर कुछ संपत्तियां हैं. वहीं, कुछ भवन भी हैं. इसके साथ ही इनमें 32 वाहन भी हैं. इनमें ऑडी कार और कई लग्जरी गाड़ियों के अलावा ट्रक भी शामिल हैं, जिन्हें पुलिस अब जब्त करेगी.

कभी नींबू बेचता था याकूब कुरैशी:मेरठ की सड़कों पर 1989 तक याकूब कुरैशी ठेले पर नींबू बेचा करता था. फिर गुड़ के धंधे में उतरा. इसके बाद उसने प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया और बाद में मायावती सरकार में मंत्री बना. 9 महीने से फरार चल रहा पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी अब सलाखों के पीछे है. जिसे 7 जनवरी को दिल्ली के चांदनी महल इलाके से गिरफ्तारी कर जेल भेज दिया गया था.

ज्वाइंट डायरेक्टर अभियोजन आलोक पांडेय ने बताया कि याकूब और उसके बेटों पर गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है. इसमें अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है. करीब 31 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई कराई जा रही है. इसमें अलग-अलग संपत्तियों के अलावा करीब 32 वाहन शामिल हैं. गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई एक अलग कोर्ट में चल रही है. जबकि, संपत्ति कुर्क की कार्रवाई जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट में की जा रही है.

पूर्व मंत्री के दोनों बेटे जमानत पर रिहा:याकूब कुरैशी के दोनों बेटे इमरान और फिरोज फिलहाल जमानत पर बाहर हैं. दिसंबर में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा याकूब कुरैशी, उसकी पत्नी शमजिदा बेगम, बेटे फिरोज और इमरान सहित मैनेजर मोहित त्यागी, मुजीब और फैजाब के खिलाफ दर्ज किया गया था. इस मामले में शमजिदा और मोहित अग्रिम जमानत पर हैं, जबकि याकूब, मुजीब और फैजाब जेल में हैं. याकूब की 26 संपत्ति और दो दर्जन से अधिक वाहनों की कीमत का ब्योरा हासिल किया जा चुका है. बता दें कि 30 मार्च 2022 की रात को मेरठ के हापुड़ रोड़ पर अल्लीपुर में स्थित पूर्व मंत्री की मीट फैक्ट्री में पांच करोड़ का मीट पकड़ा गया था. इसके बाद से याकूब और उसके परिवार के खिलाफ लगातार पुलिस का एक्शन जारी है.

विवादों से है याकूब का गहरा नाता:याकूब कुरैशी का नाम सबसे पहले तब सुर्खियों में आया था, जब साल 2006 में उसने डेनमार्क के एक कार्टूनिस्ट का सिर कलम करने वाले को 51 करोड़ रुपये का इनाम देने की घोषणा कर दी थी. फरवरी 2011 में याकूब कुरैशी ने मेरठ में हापुड़ अड्‌डे पर सिपाही चहन सिंह बालियान को गाड़ी को आगे न जाने पर थप्पड़ जड़ दिया था. मेरठ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने हाजी याकूब कुरैशी के स्वामित्व के एक अस्पताल को कथित तौर पर बिना लाइसेंस के चलता पाया था. इसे बाद में सील कर दिया गया. मेरठ के शास्त्री नगर में कुरैशी परिवार के स्वामित्व वाले एक स्कूल को भी बंद किया गया. क्योंकि, मैनेजमेंट के पास शिक्षा बोर्ड से मान्यता का प्रमाण नहीं था.

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