कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय (Justice Abhijit Gangopadhyay) ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) से तृणमूल कांग्रेस की मान्यता रद्द करने और उसका चुनाव चिह्न वापस लेने के लिए कहना पड़ सकता है. न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने कहा, किसी को भी भारत के संविधान के साथ छेड़छाड़ का अधिकार नहीं है.
राज्य के शिक्षा सचिव मनीष जैन ने पीठ को सूचित किया कि राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु ने कैबिनेट के निर्णय के बाद कथित रूप से अवैध नियुक्ति पाने वालों को समायोजित करने के लिए शिक्षकों के अतिरिक्त पद सृजित करने का आदेश दिया गया था.
इस पर न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने सवाल किया कि अवैध रूप से नियुक्त अपात्र उम्मीदवारों को समायोजित करने के लिए राज्य मंत्रिमंडल इस तरह का निर्णय कैसे ले सकता है.
न्यायाधीश ने कहा, राज्य मंत्रिमंडल को यह घोषणा करनी होगी कि वे अवैध नियुक्तियों के समर्थन में नहीं हैं और अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्तियों के लिए 19 मई को जारी अधिसूचना वापस लेनी होगी, अन्यथा मैं ऐसा निर्णय लूंगा जो देश में अभूतपूर्व होगा. मुझे लगता है कि या तो लोकतंत्र सही हाथों में नहीं है या लोकतंत्र परिपक्व नहीं हुआ है.