मथुरा : मंगलवार को जिले के मांट उपजिलाधिकारी कोर्ट ने पीएफआई के चार सदस्य को शांति भंग के मामले में दोष मुक्त करार दिया है. क्योंकि शांति भंग के मामले में पुलिस छह माह का समय बीत जाने के बाद भी पकड़े गए आरोपियों के आरोप सिद्ध नहीं कर पाई. जिसके चलते पीएफआई के सदसयो को आरोप मुक्त किया गया है फिलहाल पीएफआई के सदस्य अन्य मामले मे जिला कारागार मैं बंद रहेंगे.
दोष मुक्त के बावजूद जेल में ही रहना पड़ेगा
उपजिलाधिकारी कोर्ट ने पीएफआई के चार सदस्यों को शांति भंग 151 की धारा में दोष मुक्त किया गया है. क्योंकि छह महीने से ज्यादा समय भी जाने के बाद भी पुलिस पॉपुलर फॉन्ट ऑफ इंडिया के सदस्यों पर शांति भंग का आरोप सिद्ध नहीं कर पाई, जिसके चलते मंगलवार को कोर्ट ने 151 की धारा में आरोप मुक्त कर दिया है. फिलहाल अन्य मामले में पीएफआई के सदस्यों को जेल मे ही रहना पड़ेगा.
पिछले साल 5 अक्टूबर को हुए थे गिरफ्तार
मांट टोल प्लाजा पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के चार सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. इनके पास से लैपटॉप मोबाइल, जस्टिस फॉर हाथरस लिखा पंपलेट बरामद किया गया था. पुलिस ने चारों आरोपी अतीकुर्रहमान, आलम, केरल के पत्रकार सिद्दिक कप्पन, मसूद के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था.