मथुरा: श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद (Krishna Janmabhoomi Dispute) के लेकर मथुरा के सीनियर डिवीजन जज के आदेश के बाद ईदगाह की अभिन्न रिपोर्ट की प्रक्रिया आज (2 जनवरी) से शुरू हो रही है. बता दें कि शाही ईदगाह के अमीन की रिपोर्ट में सभी 13.37 एकड़ जमीन का सर्वे और वहां के नक्शे का सर्वेक्षण (mathura shahi mosque survey) शामिल है. अमीन को अपनी रिपोर्ट 20 जनवरी से पहले अदालत को सौंपनी है और आगामी 20 जनवरी को सीनियर सिविल जज डिवीजन न्यायाधीश सोनिका वर्मा इस मामले की सुनवाई करेंगी. कहा जा रहा है कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण में सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में आज ईदगाह पक्ष आपत्ति दाखिल कर सकता है.
सोमवार को न्यायालय में श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण को लेकर प्रतिवादी शाही ईदगाह कमेटी ने जनपद के सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में अपना पक्ष रखा. शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी के अधिवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि कोर्ट ने बिना प्रतिवादी के एक तरफा फैसला दिया था. प्रकरण को लेकर प्रतिवादी को कोई भी दस्तावेज और केस से संबंधित कापियां उपलब्ध नहीं कराई गई हैं. 8 दिसंबर को कोर्ट ने विवादित स्थान पर अमीन भेजने के आदेश दिए थे.
मथुरा के कृष्ण जन्मस्थान के पास बनी शाही मस्जिद का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है. आज से शाही ईदगाह का सर्वे शुरू होगा. मथुरा के सीनियर डिवीजन जज के आदेश के बाद ईदगाह की अभिन्न रिपोर्ट की प्रक्रिया शुरू हो रही है. बता दें कि शाही ईदगाह के अमीन की रिपोर्ट में सभी 13.37 एकड़ जमीन का सर्वे और वहां के नक्शे का सर्वेक्षण शामिल है.
रिपोर्ट 20 जनवरी तक कोर्ट को सौंपनी है: अमीन को अपनी रिपोर्ट 20 जनवरी से पहले अदालत को सौंपनी है और आगामी 20 जनवरी को सीनियर सिविल जज डिवीजन न्यायाधीश सोनिका वर्मा इस मामले की सुनवाई करेंगी. बताते चलें कि हिंदू पक्ष की अपील पर सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने आदेश दिया कि शाही ईदगाह का सर्वे कराया जाएगा. अदालत के इस आदेश के बाद जहां हिंदू पक्ष में खुशी का माहौल है, वहीं मुस्लिम पक्ष ने सवाल खड़े किए. इस सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष का कहना है कि उन्हें आदेश की जानकारी मीडिया के जरिए मिली, इसके बाद वह सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की तैयारी कर रहे हैं.
अदालत के आदेश के मुताबिक शाही ईदगाह का सर्वे 2 जनवरी से शुरू होगा. इसकी रिपोर्ट 20 जनवरी तक कोर्ट को सौंपनी होगी. सिविल कोर्ट ने इस मामले से भी जुड़े सभी पक्षों को नोटिस भी जारी किया है. कोर्ट ने वादी विष्णु गुप्ता की अपील पर अमीन से भी रिपोर्ट मांगी है. ये याचिका 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराने की मांग को लेकर दायर की गई थी.