चेन्नई : मद्रास उच्च न्यायालय ने युवा दंपतियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि पति एवं पत्नी को इस बात का अहसास करना चाहिए कि 'अहंकार' एवं 'असहिष्णुता' जूते की तरह हैं जिन्हें घर में कदम रखने से पहले बाहर ही छोड़ देना चाहिए, अन्यथा उनके बच्चों को दयनीय जिंदगी से जूझना पड़ेगा.
न्यायमूर्ति एस वैद्यनाथन ने युवाओं को यह भी याद दिलाया कि विवाह कोई अनुबंध नहीं बल्कि पवित्र बंधन है. उन्होंने यह भी कहा कि हालांकि घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 में सह-जीवन (लिव-इन-रिलेशनशिप)को मंजूरी देने से पवित्र बंधन का कोई अर्थ नहीं रह गया है.
'पति के पास घरेलू हिंसा अधिनियम जैसा कोई प्रावधान नहीं'
अदालत ने कहा कि झूठी शिकायत दर्ज कराने को लेकर पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए पति के पास घरेलू हिंसा अधिनियम जैसा कोई प्रावधान नहीं है. न्यायालय ने याचिकाकर्ता डॉ. पी शशिकुमार की याचिका को मंजूर करते हुए यह टिप्पणी की. याचिकाकर्ता ने पशुपालन एवं पशुविज्ञान निदेशक द्वारा उन्हें सेवा से हटाने के 18 फरवरी, 2020 के आदेश को चुनौती दी थी और उन्हें सभी लाभों के साथ पद पर बहाल करने का अनुरोध किया था.
पूर्व पत्नी ने शिकायत दर्ज करायी थी
शशिकुमार के अनुसार उन्हें इस आधार पर सेवा से हटा दिया गया कि वह घरेलू मुद्दे में संलिप्त थे और उनके विरुद्ध उनकी पूर्व पत्नी ने शिकायत दर्ज करायी थी.