नई दिल्ली:दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court ) ने निजामुद्दीन मरकज की 4 मंजिलों को फिर से खोलने की मंजूरी दे दी है. न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी की पीठ ने अधिकारियों से मरकज परिसर में इबादत करने वालों पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटाने के लिए भी कहा क्योंकि बताया गया था कि प्रबंधन ने प्रत्येक मंजिल पर कोविड प्रोटोकॉल और शारीरिक दूरी सुनिश्चित की है.
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (Delhi Disaster Management Authority) के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक मंजिल पर सौ से कम लोगों को जुटने की अनुमति दी जा सकती है. हालांकि इबादत करने वालों की सीमा के बारे में पीठ ने कहा कि जब वे कहते हैं कि कोविड प्रोटोकॉल बनाए रखेंगे, तो यह ठीक है. इसे भक्तों की बुद्धि पर छोड़ दिया जाना चाहिए. इससे पहले इसी पीठ ने दिल्ली वक्फ बोर्ड को संबंधित पुलिस थाने में एक आवेदन दायर करने का निर्देश दिया था, जिसमें निजामुद्दीन मरकज में नमाज अदा करने के लिए पूरे मस्जिद परिसर को फिर से खोलने की अनुमति मांगी गई थी.