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आंध्र सीआईडी ​​हमारे ग्राहकों को परेशान कर रही, दुर्भावनापूर्ण इरादे से कर रही है पूछताछ : मार्गदर्शी चिट फंड

मार्गदर्शी चिट फंड (Margadarsi Chit Fund) ने अपने ग्राहकों के विशाल नेटवर्क को आश्वासन दिया है कि कंपनी ने किसी भी आयकर प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया है. कंपनी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी सभी व्यावसायिक दिशानिर्देशों का विधिवत पालन कर रही है. पढ़ें पूरी खबर.

Margadarsi Chit Fund
मार्गदर्शी चिट फंड

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Published : Jul 11, 2023, 10:23 PM IST

हैदराबाद:मार्गदर्शी चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड (Margadarsi Chit Fund) ने कंपनी के कामकाज में अटूट विश्वास के लिए ग्राहकों को धन्यवाद दिया है. साथ ही मंगलवार को 'मार्गदर्शी' ने सभी ग्राहकों को आश्वासन दिया कि कंपनी ने किसी भी आयकर प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया है. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी सभी व्यावसायिक दिशानिर्देशों का विधिवत पालन किया जा रहा है.

कंपनी ने अपने ग्राहकों को नए नोटिस भेजकर परेशान करने के लिए आंध्र प्रदेश अपराध जांच विभाग (एपी-सीआईडी) की भी आलोचना की. कहा कि नोटिस पूरी तरह से 'मनगढ़ंत, झूठे और बिना किसी मेरिट के हैं.'

कंपनी ने एक आधिकारिक बयान में कहा, 'कंपनी बहुत ही विवेकपूर्ण तरीके से चिटफंड व्यवसाय के लिए निर्धारित नियामक ढांचे के भीतर अपना व्यवसाय संचालित कर रही है. हमारा वित्तीय अनुशासन ही हमारी ताकत है और हम किसी भी समय नियमों के उल्लंघन की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते.'

इसमें आरोप लगाया गया कि आंध्र प्रदेश सीआईडी ​'मार्गदर्शी' के कारोबार और उसके ग्राहक नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने के लिए दुर्भावनापूर्ण इरादे से पूछताछ कर रही थी.

बयान में कहा गया है कि 'चिट के सदस्यों के रूप में पुष्टि के बाद भी दहशत पैदा करने और हमारे सभी ग्राहकों को परेशान करने के लिए उनके व्यक्तिगत विवरण पर जोर दिया जा रहा है. एपी-सीआईडी, मार्गदर्शी के व्यवसाय और उसके ग्राहक नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने के दुर्भावनापूर्ण इरादों से अपनी पूछताछ जारी रखे हुए है.'

यह बयान ग्राहकों के लिए एक आश्वासन के रूप में आया है, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश सीआईडी ​​की पृष्ठभूमि में, जो कंपनी में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही है और चिट फंड के चयनित ग्राहकों को नए नोटिस भेज रही है.

मार्गदर्शी चिट फंड ने अपने बयान में कहा, 'सदस्यों की पुष्टि होने के बाद सीआईडी ​​को उनकी गोपनीयता में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था, जैसा कि माननीय तेलंगाना उच्च न्यायालय ने WP 45189/2022 में एक आदेश के माध्यम से कहा था. उनकी गोपनीयता में दखल देना पूरी तरह से अदालती कार्यवाही की अवमानना ​​के अलावा और कुछ नहीं है. माननीय न्यायालय के निर्देशों के बावजूद, एपी-सीआईडी ​​एक बेदाग ट्रैक रिकॉर्ड वाले स्थापित व्यवसाय को अस्थिर करने की बड़ी और गहरी साजिश के साथ राज्य भर में उसके सभी ग्राहकों को परेशान करके कंपनी को बदनाम करने के एकमात्र उद्देश्य से बार-बार प्रेस नोट जारी कर रही है.'

इसमें कहा गया है कि 'एपी-सीआईडी ​​के बयानों में बताए गए उल्लंघन 'पूरी तरह से मनगढ़ंत, झूठे और बिना किसी मेरिट के थे.' कंपनी की ओर से बयान में कहा गया है कि 'हम एक बार फिर अपने ग्राहकों को दृढ़ता से आश्वस्त करते हैं कि मार्गदर्शी कभी भी किसी भी प्रकार की ऐसी गतिविधियों में शामिल नहीं रही है, जिससे चिट फंड अधिनियम 1982, आयकर अधिनियम और लागू होने वाले अन्य सभी अधिनियमों सहित चिट फंड व्यवसाय को नियंत्रित करने वाले नियमों और विनियमों का उल्लंघन होता है. मार्गदर्शी में सभी उचित अनुपालनों को पूरी तरह से सुनिश्चित करते हुए कर जांच की जाती है, इस प्रकार से उल्लंघन की कोई गुंजाइश नहीं बचती.'

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