नई दिल्लीःपूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम नहीं हो रही है. दिल्ली शराब घोटाले के ED के मनी लांड्रिंग के केस में शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया. इसके बाद वह अब दिल्ली हाईकोर्ट जाएंगे. शाम चार बजे विशेष सीबीआई जज एमके नागपाल ने फैसला सुनाया.
इससे पहले 26 अप्रैल को जमानत याचिका पर फैसला आना था, लेकिन फैसला तैयार न होने की वजह से जज ने अगली तारीख 28 अप्रैल तय की थी. सिसोदिया 29 अप्रैल तक ED वाले केस में न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं. अब जमानत याचिका खारिज हो गई है, ऐसे में उन्हें ED शनिवार को कोर्ट में पेश करेगी और उनकी न्यायिक हिरासत को आगे बढ़ाया जाएगा.
यह कहते हुए कोर्ट ने खारिज की याचिका
- मनीष सिसोदिया आपराधिक षड्यंत्र के आर्किटेक्ट हैं.
- प्रॉफिट मार्जिन को 12% करने के पीछे सिसोदिया का दिमाग है.
- सिसोदिया ने थोक विक्रेताओं के लिए पात्रता मानदंडों में 100 करोड़ को बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए किया.
- रिटेलर के लिए प्रॉफिट मार्जिन 185% करने लिए सिसोदिया जिम्मेदार हैं.
- पत्नी का खराब स्वास्थ्य जमानत का आधार नहीं हो सकता.
- जांच में खुलासा हुआ है कि हवाला चैनलों के जरिए कुछ नकद भुगतान गोवा में भेजा गया है.
CBI केस में 12 मई तक है कस्टडीःगुरुवार को कोर्ट ने CBI वाले केस में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 12 मई तक बढ़ाई है. इससे पहले सीबीआई वाले केस में भी राउज एवेन्यू कोर्ट सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर चुका है. इसके बाद सिसोदिया ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है. गुरुवार को सिसोदिया की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में भी सुनवाई हुई.