नई दिल्लीःदिल्ली शराब घोटाले में जेल में बंद पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को बुधवार को राहत नहीं मिली. ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत पर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन थोड़ी सी बहस के बाद सुनवाई स्थगित कर दी गई. अब अगली सुनवाई 12 अप्रैल को होगी. इससे पहले, सीबीआई वाले मामले में भी सिसोदिया की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज दिया है. अब वह दिल्ली हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं.
दोपहर में राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने सिसोदिया को पेश किया. इस दौरान पूर्व डिप्टी सीएम के वकीलों ने कोर्ट में जमानत के लिए अपनी दलीलें पेश की. वहीं, ईडी के वकील ने जोहैब हुसैन ने अपनी दलीलें रखने के लिए और समय की मांग की, जिसे कोर्ट ने मान लिया.
मनीष के खाते में एक भी रुपये नहीं आयाः कोर्ट में सुनवाई के दौरान सिसोदिया के वकील विवेक जैन ने कहा कि मनीष सिसोदिया के खाते या उनके परिवार के खाते में एक भी रुपया नहीं आया है. ईडी ने उनके घर पर छापा मारा है. उन्होंने बैंक खातों की जांच की गई. वे उनके पैतृक गांव भी गए. जहां तक धनशोधन अपराध का संबंध है, उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं है.
जैन ने कहा कि मनीष सिसोदिया की जमानत का विरोध करने वाली ईडी ने अपने जवाब से यह भी नहीं बताया है कि उन्होंने अपराध की किसी भी कार्यवाही को छुपाया है या अपराध की किसी भी कार्यवाही को प्राप्त किया है, या उन्होंने अपराध की आय का अनुमान लगाया है. उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई पीएमएलए मामला नहीं बनाया गया है. पीएमएलए की धारा 45 उनके खिलाफ तभी आएगी जब धारा 3 के तहत अपराध बनता है.
मिले हैं कुछ नए सबूतःइसके बाद ED के वकील जोहैब हुसैन ने अपनी दलीलें देते हुए कहा कि अपराध की आय का सृजन मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल अपराधों में से एक है. कई लोगों ने पुष्टि की है कि किकबैक प्राप्त करने के लिए केवल लाभ मार्जिन को 12 प्रतिशत तक बढ़ाया गया था. हम कुछ नए सबूत जुटा रहे हैं. कुछ अहम सबूत मिले हैं, जिनकी अभी तलाश की जा रही है. इसलिए, मुझे कुछ समय दिया जाए.