इम्फाल :मणिपुर सरकार ने बुधवार को राज्य में बिगड़ते हालातों के मद्देनजर कई इलाकों को अशांत क्षेत्र के रूप में घोषित कर दिया. बताया जाता है कि कानून व्यवस्था को देखते हुए सरकार ने ये फैसला किया है. हालांकि, मंगलवार को हालात फिर से बेकाबूहोने लगा था, जिसके बाद सरकार ने इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है. अब एक अक्टूबर तक राज्य में इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी. वहीं, 19 थाना क्षेत्रों को छोड़कर अन्य सभी इलाकों को अंशांत क्षेत्र घोषित किया गया है.
अफस्पा कानून का विस्तार : मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम (अफस्पा) को छह महीने का विस्तार दिया गया, जबकि इम्फाल घाटी के 19 थानों और असम की सीमा से सटे एक इलाके को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है. एक अधिसूचना में बुधवार को इसकी जानकारी दी गई. एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि मणिपुर की मौजूदा कानून-व्यवस्था की स्थिति का विश्लेषण करने के बाद राज्य सरकार की राय है कि जमीनी स्तर पर विस्तृत मूल्यांकन करना वांछनीय नहीं है क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां कानून-व्यवस्था बनाए रखने में व्यस्त हैं.
इन क्षेत्रों में कानून लागू नहीं :अधिसूचना में कहा गया कि इसलिए, अफस्पा की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मणिपुर के राज्यपाल ने 19 थाना क्षेत्रों में आने वाले इलाकों को छोड़कर, पूरे मणिपुर राज्य को एक अक्टूबर से छह महीने की अवधि के लिये 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया है. जिन थाना क्षेत्रों में यह कानून लागू नहीं किया गया है, उनमें इम्फाल, लांफेल, सिटी, सिंगजामेई, सेकमाई, लैमसांग, पास्टोल, वांगोई, पोरोम्पैट, हेंगांग, लामलाई, इरिबुंग, लीमाखोंग, थौबल, बिष्णुपुर, नंबोल, मोइरंग, काकचिन और जिरबाम शामिल हैं. जिन इलाकों को अफस्पा के दायरे से बाहर रखा गया है, वहां बहुसंख्यक मैतेई समुदाय का दबदबा है, जिसमें असम की सिलचर घाटी से सटा जिरीबाम इलाका भी शामिल है. अफस्पा की अवधि के विस्तार के बीच सेना और असम राइफल्स राज्य पुलिस की सहमति के बिना 19 पुलिस थानों के तहत क्षेत्रों के अंदर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं. सूत्रों ने कहा कि सेना के अधिकारी पूरे राज्य को अफस्पा के तहत लाने की वकालत कर रहे हैं, ताकि वे आसानी से यह सुनिश्चित कर सकें कि घाटी के भीतर आतंकवादी समूहों की उपस्थिति कम या समाप्त हो जाए.