मेंगलुरु: मेंगलुरु की तृतीय अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय ने 2013 में लोकायुक्त छापेमारी के दौरान पकड़े गए अधिकारी पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया. अदालत ने मेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के वरिष्ठ स्वच्छता निरीक्षक शिवलिंग कोंडागुली को आय से अधिक संपत्ति रखने के लिए 4 साल के साधारण कारावास और 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया.
15 फरवरी 2013 को लोकायुक्त पुलिस ने छापेमारी कर आरोपी शिवलिंग कोंडागुली को उसकी आय से अधिक संपत्ति होने की सूचना मिलने पर गिरफ्तार कर लिया. रिश्वत विरोधी अधिनियम, 1988 के तहत मामला दर्ज किया गया था. तत्कालीन लोकायुक्त पुलिस उपाधीक्षक उमेश जी. शेत ने मामले की जांच की और आरोप पत्र अदालत में पेश किया.