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मेनका गांधी ने हाईकोर्ट के सुझाव को सराहा, बोलीं ... बचेगा गोमाता का जीवन

सांसद मेनका गांधी आज सुलतानपुर पहुंचीं. इस दौरान गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के हाईकोर्ट के सुझाव का उन्होंने स्वागत किया. सांसद ने कहा कि मांस का निर्यात बंद हो तभी असल संरक्षण हो पाएगा.

मेनका गांधी ने हाईकोर्ट के सुझाव को सराहा, बोलीं- बचेगा गोमाता का जीवन
मेनका गांधी ने हाईकोर्ट के सुझाव को सराहा, बोलीं- बचेगा गोमाता का जीवन

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Published : Sep 3, 2021, 11:05 AM IST

सुलतानपुर:तीन दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर पहुंचीं सांसद मेनका गांधी ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के हाईकोर्ट के सुझाव का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि सभी पशु बहुत दुर्लभ होते हैं. सभी का संरक्षण होना चाहिए. निर्यात बंद होने से ही गो माता का जीवन असल में बचाया जा सकता है.

सांसद मेनका गांधी ने कहा कि हाईकोर्ट का गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा देने का बयान बेहद सराहनीय है. वैसे तो सभी पशु बेहद सुंदर होते हैं और हमारी धरोहर के रूप में हैं. मांस का निर्यात विदेशों में बंद हो जाए तो इसका असल संरक्षण किया जा सकेगा. उन्होंने कहा कि शेर, चीता, गाय जैसे सभी जानवर हमारी धरोहर हैं. ऊंट तो विशेष रूप से बहुत सुंदर पशु होता है. इन सबके संरक्षण का दायित्व हम पर है. मैं बहुत खुश हूं कि अदालत ने ऐसे संवेदनशील मुद्दे को संज्ञान में लिया है.

मेनका गांधी ने हाईकोर्ट के सुझाव को सराहा

सांसद मेनका गांधी नारायणपुर मोहल्ले में पहुंचीं. यहां गोद भराई कार्यक्रम के दौरान उन्होंने नवजात को गोद लिया. सांसद मेनका गांधी का मातृत्व देख लोगों ने सराहना की. टोल प्लाजा पर बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता पहुंचे. उन्होंने मेनका गांधी का स्वागत किया. स्वागत करने वालों में प्रतिनिधि रंजीत कुमार, मीडिया प्रभारी विजय रघुवंशी आदि शामिल रहे.

पढ़ें:इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी, गाय को किसी धर्म से न जोड़ें, राष्ट्रीय पशु घोषित करें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक सितम्बर को एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि गाय को सिर्फ धार्मिक नजरिए से नहीं देखना चाहिए. संस्कृति की रक्षा हर नागरिक को करनी चाहिए. कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाना चाहिए और इसके लिए संसद में बिल लाना चाहिए. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि गाय की पूजा होगी तभी देश समृद्ध होगा. बुधवार को जावेद नाम के शख्स की याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने ये गंभीर टिप्पणी की थी. जावेद पर गोहत्या रोकथाम अधिनियम की धारा 3, 5 और 8 के तहत केस दर्ज है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि गोरक्षा सिर्फ किसी एक धर्म की जिम्मेदारी नहीं है. गाय इस देश की संस्कृति है और इसकी सुरक्षा करना सभी की जिम्मेदारी है.

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