अहमदाबाद : गुजरात सरकार ने वाणिज्यिक और सेवा प्रतिष्ठानों के मालिकों, प्रबंधकों और कर्मचारियों के अनिवार्य कोविड-19 टीकाकरण की समय सीमा शनिवार को 15 अगस्त तक बढ़ा दी है. एक अधिकारी ने कहा कि समय सीमा शनिवार को समाप्त होनी थी और इसे बढ़ाने का निर्णय मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया है.
राज्य सरकार ने 24 जून को घोषणा की थी कि 18 प्रमुख शहरों में 30 जून तक और अन्य क्षेत्रों में 10 जुलाई तक वाणिज्यिक और सेवा प्रतिष्ठानों के प्रबंधकों, मालिकों और कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से कोविड-19 का टीका लगवाना होगा. इसके बाद समय सीमा बढ़ाकर 31 जुलाई की गई थी और अब इसे फिर से बढ़ाकर 15 अगस्त कर दिया गया है.
देश भर में कोरोना के मामले
भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 41,649 नए मामले दर्ज किए गए हैं और इस दौरान संक्रमण से 593 लोगों की मौत हुई है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शनिवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक, देश में कुछ मामलों की संख्या बढ़कर 3,16,13,993 हो गई है और मौतों की संख्या 4,23,810 पहुंच गई है. पिछले 24 घंटे में 37,291 मरीज संक्रमण से मुक्त हुए हैं.