कोल्लम : कोल्लम जिला अतिरिक्त सत्र न्यायालय उथरा हत्याकांड में आरोपी को डबल उम्र कैद की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है. आरोपी को 17 साल का अतिरिक्त कारावास की सजा दी गई है.
जिसमें साक्ष्य नष्ट करने के लिए 7 साल और दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए जहरीली वस्तु का इस्तेमाल करने पर 10 साल की सजा सुनाई है. जुर्माना नहीं भरने पर उसे अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. सूरज को उसकी संपत्ति के लिए अपनी पत्नी को मारने के लिए कोबरा का इस्तेमाल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.
कोर्ट ने माना दुर्लभतम मामला
कोल्लम के प्रधान सत्र न्यायालय के न्यायाधीश एम मनोज ने इसे दुर्लभतम मामले में से एक बताते हुए आरोपी के खिलाफ अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों को बरकरार रखा. कोर्ट ने कहा कि दोषी की उम्र को देखते हुए मौत की सजा नहीं दी जा रही है. अदालत ने सोमवार को सूरज को दोषी ठहराया था.
केरल राज्य पुलिस ने इस मामले में सटीक जांच की थी और नागपुर व इंदौर में रिपोर्ट किए गए इसी तरह के मामलों का अध्ययन किया था. सभी खामियों को कवर किया था ताकि आरोपी की सजा सुनिश्चित हो सके. उन्होंने इस मामले को साबित करने के लिए एक जीवित कोबरा का उपयोग करके एक डमी परीक्षण भी किया.
मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने इस मामले को दुर्लभ से दुर्लभ बताते हुए आरोपियों के लिए मौत की सजा की मांग की थी. बचाव पक्ष के वकील ने तर्क दिया कि सूरज को मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है और उथरा की मौत प्राकृतिक रूप से सांप के काटने से हुई थी.