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मुंबई : विमान में फोन पर 'हाईजैक' के बारे में बात करने के आरोप में एक यात्री गिरफ्तार

विस्तार एयरलाइन के विमान में एक व्यक्ति के द्वारा फोन पर हाईजैक किए जाने की बात चालक दल के सदस्य के अलावा कुछ यात्रियों ने सुनीं. इसके बाद प्लेन के उड़ान भरने से पहले ही उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया. बताया जाता है कि फोन करने वाला यात्री मानसिक रूप से अस्थिर है और उसका उपचार जारी है.

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विस्तार एयरलाइन

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Published : Jun 23, 2023, 4:23 PM IST

मुंबई : विस्तार एयरलाइन के विमान में चालक दल के एक सदस्य ने 23 वर्षीय यात्री को फोन पर 'हाईजैक' के बारे में बात करते हुए सुना जिसके बाद मुंबई पुलिस ने विमान के उड़ान भरने से महज कुछ समय पहले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया. एक पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि घटना गुरुवार को शाम साढ़े छह बजे यहां छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुई.

चालक दल के सदस्य और अन्य ने यात्री की बातचीत सुनी, जिसके बाद उसे विमान से उतार दिया गया और सुरक्षाकर्मियों के हवाले कर दिया गया. यात्री हरियाणा का निवासी है. विमान की गहन जांच की गई और अधिकारियों से मंजूरी मिलने के बाद विमान ने बाकी यात्रियों के साथ दिल्ली के लिए उड़ान भरी. पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, 'विमान शाम करीब सात बजे उड़ान भरने वाला था और उससे कुछ देर पहले यह घटना हुई. सभी यात्री अपनी सीटों पर बैठ चुके थे और चालक दल के सदस्य अपने अपने काम में व्यस्त थे.'

उन्होंने कहा, 'चालक दल के एक सदस्य और अन्य ने यात्री को अपने मोबाइल फोन पर किसी से हिंदी में बात करते हुए सुना. यात्री कह रहा था कि 'अहमदाबाद का फ्लाइट बोर्ड करने वाला है. कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कॉल करना.' अधिकारी के अनुसार, यात्री ने यह भी कहा, 'हाईजैक का सारा प्लानिंग है. उसका सारा 'एक्सेस' है, चिंता मत करना.' उन्होंने कहा, 'उसकी बातचीत सुनने के बाद, पास में बैठे यात्री डर गए और उनमें से कई अपनी जगह पर खड़े हो गए. चालक दल के सदस्य ने विमान के सुरक्षाकर्मी को बुलाया और यात्री को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के हवाले कर दिया गया.

बाद में यात्री की पहचान रितेश जुनेजा के तौर पर हुई. उसे सहर थाने जाया गया और 27 वर्षीय चालक दल के सदस्य द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया. उन्होंने कहा, 'पता चला है कि यात्री मानसिक रूप से अस्थिर है और 2021 से उसका उपचार जारी है.' उन्होंने कहा कि यात्री के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 336 (लापरवाही या गलत इरादे से लोगों के जीवन या व्यक्ति अथवा अन्य की सुरक्षा को खतरे में डालना) और 505 (2) (लोगों के बीच डर और दहशत पैदा करने के इरादे से बोलना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.

विस्तार एयरलाइन के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, 'हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि 22 जून, 2023 को शाम साढ़े छह बजे मुंबई से दिल्ली जाने वाली विस्तार उड़ान यूके 996 में एक अशिष्ट यात्री की वजह से यह घटना हुई.' बयान के अनुसार, 'दिशानिर्देशों और हमारे मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के अनुसार, संबंधित अधिकारियों ने तुरंत सूचित किया और बताया कि यात्री को उनके सुपुर्द कर दिया गया है. गहन जांच की गई और इसके बाद विमान ने मंजूरी मिलने पर शेष यात्रियों के साथ उड़ान भरी.'

बयान में कहा गया है, 'हम जांच में सुरक्षा एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं. विस्तार उन अशिष्ट यात्रियों के व्यवहार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने की अपनी नीति पर अडिग है, जिनके कारण विमान के यात्रियों और कर्मियों की रक्षा एवं सुरक्षा को खतरा हो सकता है.'

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(पीटीआई-भाषा)

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