दिल्ली

delhi

ETV Bharat / bharat

गुजरात: नाबालिग से बलात्कार और हत्या के दोषी को मौत की सजा - killing

नाबालिग से बलात्कार कर हत्या करने के दोषी को लेकर गुजरात की एक विशेष अदालत ने सराहनीय कार्य किया है. कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए दोषी व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई है. मामला करीब चार महीने पहले का है.

Man sentenced to death for rape murder of minor girl  Gujarat court  rape murder of minor girl  गुजरात  बलात्कार  हत्या  मौत की सजा  पॉक्सो एक्ट  POCSO Act  killing  Death Penalty
Man sentenced to death for rape murder of minor girl Gujarat court rape murder of minor girl गुजरात बलात्कार हत्या मौत की सजा पॉक्सो एक्ट POCSO Act killing Death Penalty

By

Published : Jul 26, 2022, 9:11 PM IST

सूरत:गुजरात की एक विशेष अदालत ने एक नाबालिग लड़की के अपहरण, बलात्कार और हत्या के मामले में 31 साल के व्यक्ति को मंगलवार को मौत की सजा सुनाई. अपराध किए जाने के चार महीने से भी कम समय बाद यह फैसला सुनाया गया है.

विशेष पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अदालत के न्यायाधीश डी.पी. गोहिल ने मध्य प्रदेश से सटे अनूपपुर जिले के मूल निवासी रामप्रसाद महेश सिंह को तीन साल, नौ महीने की बच्ची का अपहरण और यौन उत्पीड़न करने और फिर गला दबाकर उसकी हत्या करने के लिए मौत की सजा सुनाई. विशेष लोक अभियोजक नयन सुखाड़वाला ने कहा कि अपराध 14 अप्रैल को किया गया था और पुलिस ने 27 अप्रैल को आरोप पत्र दाखिल किया था. 30 अप्रैल को आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए गए और दिन-प्रतिदिन सुनवाई की गई.

यह भी पढ़ें:कोर्ट ने दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में मौत की सजा को उम्रकैद में बदलने की समीक्षा से किया इनकार

अदालत ने पीड़ित परिवार को मुआवजा योजना के तहत तीन लाख रुपए का भुगतान करने का भी आदेश दिया. सुखाड़वाला ने कहा कि अगर मामले की अध्यक्षता कर रहे पूर्व न्यायाधीश का तबादला नहीं किया गया होता तो फैसला बहुत पहले सुनाया जा चुका होता. मामले के विवरण के अनुसार, पीड़िता अपने परिवार के सदस्यों के साथ सूरत शहर के पुना इलाके में एक फुटपाथ पर सो रही थी, जब दोषी ने उसका अपहरण कर लिया. वह उसे एक सुनसान जगह पर ले गया जहां उसने यौन उत्पीड़न किया और बाद में नाबालिग लड़की की हत्या कर दी.

यह भी पढ़ें:गब्बर स्टाइल में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने 6 युवकों को पीटा, Video Viral

पुलिस के मुताबिक, शख्स ने शव को गड्ढे में फेंककर और उसे कचरे और पत्थरों से ढककर सबूत मिटाने की कोशिश की. उसके खिलाफ पुना पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 363 (अपहरण), 376 (ए) (बी) (बलात्कार), 377 (अप्राकृतिक अपराध), 302 (हत्या), 201 (सबूत गायब करना) और पॉक्सो एक्ट के प्रावधान के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

ABOUT THE AUTHOR

...view details