कोच्चि :केरल के कोच्चि की एक विशेष त्वरित अदालत (Fast track court) ने 2018 में पांच साल की बेटी से बलात्कार के दोषी एक व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और उस पर 11.70 लाख रुपये का जुर्माना लगाया.
विशेष न्यायाधीश सतीश कुमार वी. ने व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 376एबी के तहत 20 साल की जेल की सजा सुनाई और 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, जो 12 साल से कम उम्र की नाबालिग से बलात्कार के मामले में लगाया जाता है.
इस धारा के तहत न्यूनतम सजा 20 साल और अधिकतम सजा दोषी के जीवन या मृत्यु तक कारावास है.
इसके अलावा, अदालत ने दोषी को धारा 376 (2) (एफ) के तहत 10 साल कैद की सजा सुनाई और 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. इस धारा में 12 साल से कम उम्र की नाबालिग के साथ बलात्कार के लिए सजा का प्रावधान है.