हैदराबाद : तेलंगाना की एक स्थानीय अदालत ने गुरुवार को मध्य प्रदेश के एक 39 वर्षीय व्यक्ति को पिछले साल अक्टूबर में पांच वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है.
अतिरिक्त मेट्रोपोलिटन सत्र न्यायाधीश सुनीता कुंचला ने व्यक्ति को प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (पॉक्सो) एक्ट और आईपीसी के तहत दोषी पाया और उसे 20 साल की कारावास की सजा सुनाई. कोर्ट ने दोषी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.