धुबरी : नौ साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में 63 साल के व्यक्ति को एक स्थानीय अदालत ने पॉक्सो कानून के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई है. धुबरी की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो), पोली काटोकी ने बुधवार को व्यक्ति को दोषी करार दिया और सश्रम कारावास की सजा सुनाई.
दोषी पर कानून की धारा छह के तहत 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. इस अपराध को आठ महीने पहले अंजाम दिया गया था, जब बच्ची अपने घर पर अकेली थी. पीड़िता ने अपने माता-पिता को घटना की जानकारी दी और उन्होंने ग्रामीणों के साथ मिलकर आरोपी को पकड़ा तथा उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने पॉक्सो कानून की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया.