मुजफ्फरनगर :एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के दतियाना गांव में 'कबूतर-बाजी' विवाद को लेकर 11 साल पहले की गई हत्या के मामले में एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई. दोषी संजय पर अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश संदीप गुप्ता ने 1,00,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था. साथ ही शर्त रखी थी कि अगर वह भुगतान करने में विफल रहता है तो उसे दो साल और सेवा करनी होगी.
बता दें, सुनवाई के दौरान एक अन्य आरोपी अमित कुमार की मौत हो गई. सरकारी वकील अमित कुमार त्यागी के अनुसार, संजय और कुमार ने 20 जुलाई 2010 को सुभाष (40) की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जब वह अपने घर पर सो रहा था.